Fine on Google: भारतिय प्रतिस्पर्धा आयोग की तरफ से लगाएं गए जुर्माने के मामले में गूगल को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने गूगल को उसपर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की तरफ से लगाए गए 936.44 करोड़ रुपये के जुर्माने के मामले में अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है। सीसीआई ने गूगल पर यह जुर्माना प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में अपनी दबदबे वाली स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए लगाया था। वहीं न्यायाधिकरण की दो सदस्यीय पीठ ने बुधवार को गूगल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यहा आदेश जारी किया है।
इसके साथ ही सीसीआई सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। बता दें कि एनसीएलएटी की पीठ ने सीसीआई के जुर्माने के आदेश के खिलाफ गूगल की याचिका को स्वीकार कर लिया है, लेकिन जुर्माने के क्रियान्वन पर तत्काल रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा कि वह अन्य पक्षों को सुनने के बाद ही कोई आदेश देगी।
अब वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल, 2023 को होगी। पिछले हफ्ते भी एनसीएलटी ने गूगल को उस पर सीसीआई के लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10 फीसदी अदा करने का निर्देश दिया था। दरअसल, सीसीआी ने अक्टूबर में गूगल पर 2,200 करोड़ रुपये से अधिक जुर्माने लगाया था। सीसीआई ने प्ले स्टोर पॉलिसीज में अपनी दबददबे वाली स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।