Private bike taxi
राजधानी दिल्ली में सड़को पर प्राइवेट टैक्सी या फिर दुपहिया वाहन बाइकों के सड़को पर चलने पर लगी रोक इस नियम को ना मान ने वालों को भारी भरकम जुर्माने की भरपाई करनी पड़ सकती है। दिल्ली के सड़क परिवहन विभाग ने इस फैसले पर नोटिस जारी कर सूचना दी है। साथ ही सभी एप या फिर किसी वेबसाइट ने बुकिंग को जारी रखी तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही हो सकती है।
परिवहन विभाग नोटिस जारी कर दी सूचना
बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहन फिर वो चाहे कार हो या फिर दुपहिया बाइक को प्राइवेट टैक्सी(private bike taxi) बना कर के इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ प्रशासन एक्शन मोड में आ गई है। फिलहाल प्राइवेट टैक्सियों को दिल्ली की सड़कों पर चलने के खिलाफ आगाह किया है. साथ ही चेतावनी दी है कि यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है। विभाग जल्द ही ऐसे एग्रीगेटर्स को कारण बताओ नोटिस भेजने की भी तैयारी कर रहा है।
कितना लगेगा जुर्माना
यदी आपको नियमो के बारे में ना ज्ञात हो और आप पहली बार पकड़े जाते है तो आपको 5,000 रूपये के जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी बार पकड़े जाने पर आपसे 10,000 जुर्माना साथ ही एक वर्ष का कारावास हो सकता है। साथ ही चालक के लाइसेंस को तीन महिनो के लिए जब्त हो सकता है।