दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अब की बार होली जेल में ही मनाएंगे। दरअसल, जमानत याचिका पर सीबीआई कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रखा है। अब 10 मार्च को 2 बजे मामले की सुनवाई होगी। विशेष सीबीआई कोर्ट एमके नागपाल की कोर्ट में मनीष सिसोदिया की तरफ से वरिष्ठ वकील दयनकृष्णन और सिद्धार्थ अग्रवाल कोर्ट में पेश हुए। वहीं सीबीआई ने मनीष सिसोदियीा कि फिर से 3 की रिमांड मांगी। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं सिसोदिया के वकील ने रिमांड की डिमांड का विरोध किया है। सिसोदिया के वकील ने कहा है कि जांच में असहयोग रिमांड का आधार नहीं हो सकता।
गवाहों के सामने सिसोदिया से होगी पूछताछ
वहीं सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि गवाहों के सामने सिसोदिया को बिठाकर पूछताछ करनी है। कुछ दिल्ली सरकार के अफसरों के साथ बिठाकर पूछताछ की गई है। साजिश की जांच करनी है। वहीं कुछ डिजिटल एविडेंस हैं, उन्हे रखकर पूछताछ करनी है। जज ने सीबीआई से केस डायरी मांगी और पूछा कितने घंटे पूछताछ की है? सीबीआई ने कहा कि एक दवा के चक्कर में हमारा एक दिन खराब हुआ। सिसोदिया ने उस दवा की मांग की थी।
वो जुर्म कबूल न कर लें, क्या तब तक कस्टडी चाहिए?
मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि जब तक वो जुर्म कबूल न कर लें, क्या तब तक उन्हें कस्टडी चाहिए? सिसोदिया के वकील ने कहा कि कोई महीनों तक गिरफ्तार नहीं किया, अब अचानक गिरफ्तार किया और रिमांड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अब कहां से सारी चीजें अचानक से मिलने लगीं। हमने हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को चैलेंज किया है. इस पर जज ने कहा कि क्या आपने रिमांड को भी चैलेंज किया है? कोर्ट ने कहा कि अगर आपको लगता है कि रिमांड का आदेश गलत है तो उसको हाई कोर्ट में चुनौती दीजिए.