[vc_row][vc_column][vc_column_text dp_text_size=”size-4″]अगर आपने भी 20000 रुपये से ज्यादा का कैश लेन-देन किया है तो आने वाले दिनों में आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल आयकर विभाग एक ऐसी मुहिम शुरू करने जा रहा है जिसके तहत प्रॉपर्टी या फिर घर खरीदने के लिए 20000 रुपये से ज्यादा लेनदेन करने वाले के लिए एक डाटा तैयार कर रही है और ऐसे लोगों को इनकमटैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजने की तैयारी में है। आयकर विभाग की दिल्ली डिविजन यह मुहिम शुरू करते हुए ऐसे लोगों के नाम की लिस्ट इकट्ठा कर रही है जो प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए 20 हजार से अधिक का कैश पेमेंट करते हैं।
विभाग ने दिल्ली के 21 उप-रजिस्ट्रार ऑफिसों में पहुंचकर साल 2015 से 2018 के बीच की जाने वाली सभी रजिस्ट्री को स्कैन किया है। आईटी विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने जून, 2015 से लेकर दिसंबर 2018 के बीच प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के दौरान 20 हजार से अधिक का कैश ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों की लिस्ट निकाली है। दरअसल काले धन से निपटने के लिए सरकार ने इनकम टैक्स के नियमों में कई बदलाव किए थे। इसी के तहत विभाग ने साफ किया है कि आप प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के दौरान 20 हजार से ज्यादा का कैश लेन-देन नहीं कर सकते। विभाग ने साफ किया है कि ऐसा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी और भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
गौरतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज(CBDT) की ओर से 1 जून 2015 से लागू कानून के मुताबिक, कृषि भूमि सहित रियल एस्टेट के किसी ट्रांजैक्शन में 20 हजार रुपये से अधिक का ट्रांजैक्शन चेक, RTGS या NEFT जैसे माध्यम से ही किया जा सकता है। यदि कैश ट्रांजैक्शन इस सीमा से अधिक है तो इनकम टैक्स ऐक्ट, सेक्शन 271D के तहत उस राशि के बराबर जुर्माना कैश प्राप्त करने वाले विक्रेता पर लगाया जा सकता है।[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]