lucknow: उत्तर प्रदेश सरकार अब ट्रेनों में शराब मुहैया करवाएगी। बता दें कि अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने निर्देश जारी करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार की बार लाइसेंसों की स्वीकृति संबंधी गाइडलाइन्स में यह प्रावधान किया गया है। जिसके बाद अब बार लाइसेंस स्वीकृति के नियमों को यूपी सरकार ने सरल करते हुए ट्रेनों के साथ क्रूज में भी शराब मुहैया कराने का प्रवधान किया है।

ये हैं नई गाइलाइन्स
इसके अलावा होटल, रेस्तरां, क्लब बार और एयरपोर्ट बार को अब आबकारी आयुक्त से लाइसेंस मिले सकेगा। बता दें कि मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित की गई बार समिति की जगह अब डीएम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा।
होटल, रेस्तरां के बार लाइसेंस के लिए कम से कम 200 वर्ग मीटर और 40 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं, बार लाइसेंस स्वीकृत होने पर 7 दिन के अंदर लाइसेंस की फीस जमा करनी होगी।