Lucknow: यूपी सरकार ने नई आबकारी नीति तय कर दी है। इसके तहत अब अगर आप घर में तय मात्रा से ज्यादा शराब रखना चाहते हैं तो आपको यूपी सरकार के आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा और आपको 12 हजार रुपये हर साल लाइसेंस के रूप में सरकार को देने होंगे। यही नहीं, सरकार को 51 हजार रुपये आबकारी विभाग को बतौर सिक्योरिटी देने होंगे। बता दें कि बिना लाइसेंस के घर में तय मात्रा से ज्यादा शराब रखने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
किन लोगों को मिल सकेगा लाइसेंस ?
होम लाइसेंस उन लोगों को मिल सकेगा जो पिछले 5 साल से इनकम टैक्स भरते आए हैं। लाइसेंस के लिए आवेदन के समय Income Tax Return भरने की रसीद भी देनी अनिवार्य होगी। साथ ही आवेदकों को अपने आवेदन के साथ PAN Card/ Aadhaar Card की कॉपी भी जमा करनी होगी।

साथ ही आवेदकों को इस संबंध में शपथ-पत्र भी देना होगा जिसके मुताबिक किसी भी अनधिकृत या फिर 21 साल से कम उम्र की आयु के व्यक्ति का शराब रखे जाने वाली जगह पर प्रवेश वर्जित होगा। साथ ही ऐसी जगह पर उत्तर प्रदेश की तरफ से मान्य शराब के अलावा कोई अवैध या अनधिकृत शराब या कोई और पदार्थ नहीं रखा जाना चाहिए।
वहीं, यूपी सरकार द्वारा जारी की गई नई नीति के मुताबिक, देशी और अंग्रेजी शराब के अलावा बीयर और भांग की दुकानों और मॉडल शॉप के लाइसेंस भी रिन्यू किए जाएंगे। वहीं बताते चलें कि देशी और अंग्रेजी शराब की फुटकर दुकानों के साथ मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस में महज 7.5 फीसदी वृद्धि की गई है।