Ayodhya के धन्नीपुर गांव में बनने जा रही मस्जिद की नींव को रखे कुछ ही दिन हुए थें, कि अब मस्जिद को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, जो 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए आवंटित की गई थी उसपर दो महिलाओं ने अपना हक जताया है। यहीं नहीं उन्होंने इसके खिलाफ इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका भी दायर की है।
#Lucknow– अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद के लिए आवंटित जमीन पर विवाद, हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर हुई याचिका, पांच एकड़ भूमि पर दो महिलाओं ने किया दावा, दिल्ली की रानी कपूर पंजाबी, रमा रानी पंजाबी नें दायर की याचिका, सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड को आवंटित 5 एकड़ ज़मीन@UPGovt
— News1Indiatweet (@News1IndiaTweet) February 4, 2021
दिल्ली की रानी कपूर पंजाबी व रमा रानी पंजाबी नामक इन दो महिलाओं का कहना है कि भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त उनके मां-बाप पंजाब आए थे। फिर फैजाबाद में उनके पिता को 1560 रूपये में 5 साल के लिए 28 एकड़ जमीन पट्टे पर दी गई। 5 साल की अवधि पूरी हो जाने के बाद उस जमीन पर उनका कब्जा हो गया। जिसके बाद उक्त जमीन पिता ज्ञानचंद पंजाबी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भी हुई। लेकिन सन 1998 में सोहावल SDM ने उनका नाम जमीन संबंधित रिकॉर्ड से हटा दिया। जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता की मां ने कानूनी लड़ाई लड़ी और केस जीता।
बता दें, अयोध्या की विवादित जमीन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मस्जिद को धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन दी गई थी। 26 जनवरी के मौके पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के IICF (Indo-Islamic Cultural Foundation) ट्रस्ट सदस्यों ने इसकी नींव रखी थी। अभी उस जमीन पर मस्जिद का निर्माण कार्य होना बाकी है।