प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में फर्जीवाड़े के जरिए नौकरी पाने वाले 812 शिक्षकों की बर्खास्तगी के आदेश जारी कर दिए हैं। बर्खास्तगी के ये आदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने चार दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से आए आदेश के आधार पर किए हैं। इतना ही नहीं बर्खास्त होने वाले इन सभी फर्जी टीचर्स के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
फर्जी डिग्री से हासिल की नौकरी
साल 2005 में यूपी के प्राइमरी स्कूलों में हो रही शक्षकों की भर्ती में आगरा की डॉ भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की बीएड की फर्जी डिग्री लगाकर तमाम लोगों ने नौकरी हासिल कर ली थी और ये लोग टीचर बन गए थे। बाद में ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में SIT जांच के आदेश दिए थे। एसआईटी जांच में न सिर्फ फर्जीवाड़े के आरोप सही साबित हुए बल्कि सरकार से इनकी बर्खास्तगी की भी सिफारिश की गई।

डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के फैसले को सही माना
सरकार ने इनकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू की तो कार्रवाई की जद में आने वालों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी थी। इसके बाद इस फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती दी गई। चार दिन पहले 26 फरवरी को आए डिवीजन बेंच ने भी एकल पीठ के फैसले को सही माना था।
फर्जी शिक्षकों पर दर्ज होगी FIR
हाईकोर्ट के इसी आदेश के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद ने इन सभी की बर्खास्तगी के आदेश जारी किए हैं। इतना ही नहीं सभी बीएसए से ये भी कहा गया है कि वो इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराएं। हालांकि, इनको दिए गए वेतन और भत्तों की रिकवरी इनसे की जाएगी या नहीं, ये अभी तय नहीं है।