दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी की साकेत कोर्ट ने बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में शामिल आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया है। इस मामले में दोषी की सजा पर फैसला 15 मार्च को होगा । मामले में अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष इस बात को साबित करने में सफल रहा है कि दोषी मौके पर मौजूद था ।
2008 में हुए बाटला हाउस एनकांउटर में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में तैनात इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा आतंकियों की गोली से शहीद हो गए थे । इस घटना में दो पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे । कोर्ट ने आज आरिज खान को हत्या, हत्या का प्रयास, सरकारी कर्मचरियों पर हमला, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने, सरकारी अधिकारी को गंभीर रूप से जख्मी करने, आर्म्स एक्ट समेत अन्य आरोपों में दोषी पाया है। बटला हाउस मामले में 2013 में एक आतंकी शहजाद को सजा हो चुकी है।
इस मामले में दोषी करार दिये गये आरिज खान 2008 में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और यूपी की अदालतों में हुए धमाकों का मुख्य साजिशकर्ता भी है । इन अलग अलग धमाकों में 165 लोग मारे गए थे और 535 लोग घायल हो गए थे । आजमगढ़ के रहने आरिज खान उर्फ जुनैद को स्पेशल सेल की टीम ने फरवरी 2018 को गिरफ्तार किया था।