दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की साकेत कोर्ट ने पुलिस निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की हत्या और 2008 बटला हाउस मुठभेड़ से जुड़े अन्य मामलों के दोषी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है । अदालत ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए दोषी को फांसी की सजा मुकर्रर की है । इस केस में जांच एजेंसी की तरफ से दोषी के लिये फांसी की मांग की गयी थी ।
इस केस में पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक ए टी अंसारी ने कहा कि इस मामले में ऐसी सजा दिए जाने की जरुरत है, जिससे लोगों को सीख मिले और यह सजा फांसी होनी चाहिए । हालांकि, दोषी आरिज खान के वकील ने फांसी की सजा का विरोध किया था । इस मामले में आरिज खान को अदालत ने आठ मार्च को दोषी ठहराया था । अपने फैसले पर कोर्ट ने कहा ने कहा था कि यह साबित होता है कि आरिज खान और उसके साथियों ने पुलिस अधिकारी पर गोली चलाई और जिससे उनकी मृत्यु हुई थी ।
आपको बता दें कि दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 2008 में बटला हाउस एंकाउंटर हुआ था । जिसमें दिल्ली पुलिस के अधिकारी मोहन चंद शर्मा शहीद हो गये थे । इस घटना को अंजाम देने के बाद आरिज मौके से फरार हो गया था । 14 फरवरी 2018 को उसे गिरफ्तार किया गया था । इस मामले में एक और आतंकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है ।