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Home बड़ी खबर

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर रोक, आईजी का आदेश

by
2021/03/19
in बड़ी खबर
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर रोक, आईजी का आदेश

 

प्रयागराज. इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अजान को लेकर चिट्ठी के बाद सरकारी अमला हरकत में आ गया है. वीसी की शिकायती चिट्ठी मिलने के बाद प्रयागराज के आईजी ने रेंज के सभी चार जिलों में सुबह की अजान समेत रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है. हालांकि यह पाबंदी नई नहीं है और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट पहले ही गाइडलाइन तय कर चुका है. यही वजह है कि आईजी ने सीधे तौर पर पाबंदी लगाए जाने के बजाय रेंज के सभी जिलों के डीएम और पुलिस कप्तानों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने को कहा है. इस बारे में उन्होंने प्रयागराज के साथ ही रेंज के बाकी तीन जिलों प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर के डीएम व एसपी को औपचारिक पत्र भी भेजा है. पत्र के जरिए पॉल्यूशन एक्ट और हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को भी कहा है. जिसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लाउडस्पीकर बजाने या अन्य किसी पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी.

प्रयागराज रेंज में मस्जिदों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अब लाउडस्पीकर पर पाबंदी लगा दी गई है. प्रयागराज रेंज के आईजी ने अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिया है.

हाईकोर्ट के फैसले का हवाला
आईजी ने हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए अपने पत्र में कहा है कि लोगों को बिना ध्वनि प्रदूषण नींद का अधिकार है और यह जीवन के मूल अधिकार में शामिल है. किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है. आईजी के मुताबिक, पॉल्यूशन एक्ट में भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की मनाही है. हालांकि शादी या बंद कमरे में पार्टी जैसे आयोजनों पर विशेष अनुमति लेकर रात 12 बजे तक निश्चित वॉल्यूम में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी जा सकती है. आईजी ने कहा है कि पॉल्यूशन एक्ट व हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत सभी धार्मिक स्थलों पर चाहे वह मंदिर हो या मस्जिद रात 10 बजे से 6 बजे तक तेज आवाज में लाउडस्पीकर या किसी दूसरे ध्वनि विस्तारक यंत्र से आवाज नहीं होगी.

मंदिर हो या मस्जिद रात 10 बजे से 6 बजे तक तेज आवाज में लाउडस्पीकर या किसी दूसरे ध्वनि विस्तारक यंत्र से आवाज नहीं होगी.

क्या है मामला?
गौरतलब है कि इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने मस्जिद में तेज आवाज में अजान से नींद में खलल को लेकर डीएम प्रयागराज को पत्र लिखा था. उन्होंने इस पत्र की कॉपी कमिश्नर आईजी और डीआईजी को भी भेजी थी. कुलपति के इस पत्र के बाद जहां कोहराम मच गया था. वहीं इस पर सियासी संग्राम भी छिड़ गया था, लेकिन मामले के तूल पकड़ने से पहले मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने खुद आगे बढ़कर पहल की. मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने लाउडस्पीकर की संख्या चार से घटाकर दो कर दी और उसका वॉल्यूम भी कम कर दिया है. इसके साथ ही साथ लाउडस्पीकर की दिशा भी कुलपति के आवास की ओर से बदल दी गई है. इसी मामले को संज्ञान लेते हुए आईजी ने यह पत्र जारी कर सख्ती बरतने का अधिकारियों को निर्देश दिया है.

Tags: allahabad central universityloudspeakers
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