लखनऊ: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी करते हुए सभी जिलाधिकारियों/ जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा है. उत्तर प्रदेश राज्यि निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को पांच से अधिक लोगों के समूह में प्रचार करने की छूट नहीं मिलेगी. राज्यन निर्वाचन आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को कोविड-19 के दिशानिर्देश का अनुपालन कराने के साथ ही कोरोना वायरस महामारी से बचाव के उपाय और आवश्यक एहतियात बरतने के दिशा-निर्देश दिये हैं. आयोग ने यह तय किया है कि चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों द्वारा घर-घर चुनाव प्रचार के समय पांच व्यक्तियों से अधिक का समूह नहीं होना चाहिए.
सुरक्षित दूरी का पालन करने के आदेश
आयोग ने आवश्यक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में अपर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति के गठन करने का निर्देश दिया है. यह समिति केंद्रों पर व्यवस्था का सत्यापन करेगी. अपर निर्वाचन आयुक्त ने कोविड-19 के संदर्भ में केंद्र और राज्यप सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत सुरक्षित दूरी का पालन करने, सभी कर्मियों को मास्क लगाने, मतदान केंद्रों को सेनेटाइज कराने और निर्वाचन के लिए प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कार्मिकों का थर्मल स्कैनर से जांच कराने की हिदायत दी है.
25 मई से पहले चुनाव संपन्न कराने के लिए सरकार को निर्देश
वेद प्रकाश ने इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया है कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान केंद्र व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोविड-19 के दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान पांच व्यक्तियों से अधिक का समूह नहीं होना चाहिए.