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Home चुनाव

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण पर याचिका की खारिज, कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट जाएं

by
2021/03/26
in चुनाव, बड़ी खबर
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण पर याचिका की खारिज, कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट जाएं

लखनऊ: यूपी में पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया गया. देश की सबसे बड़ी अदालत ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जान के लिये कहा. आपको बता दें कि, दिलीप कुमार नाम के श्ख्स ने 2015 के नियम से आरक्षण को लेकर चुनौती देते हुए कहा था कि, 2021 के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था लागू हो.

यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे हाईकोर्ट जाए और अपनी बात रखें.


सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिक
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक, हाईकोर्ट के फैसले के बाद जारी की गई नई आरक्षण लिस्ट में दलितों और वंचितों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों का हनन हो रहा है. इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.
वहीं, प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले में बड़ी संख्या में लोग अपनी सहमति दे चुके हैं, और सरकार 2015 को आधार वर्ष मानकर नई सूची भी तैयार करा रही है. लेकिन, दिलीप कुमार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले पर विचार किया जाना चाहिए.

Tags: Panchayat Chunav 2021Uttar PradeshUttar Pradesh News
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