प्रदेश में बाबा का बुलडोजर एक बार फिर एक्शन मोड में है। इस बार बुलडोजर के निशाने पर आगरा के पंचकुइयां में स्थित शाही कब्रिस्तान है। जहां कब्रिस्तान में बने अवैध मकानों पर बुलडोजर चलेगा। इसी कड़ी में प्रशासन के निर्देश पर वक्फ निरीक्षक ने कार्रवाई करते हुए मंगलवार को अवैध मकानों और कब्रिस्तान गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया है।
कब्जेदारों को दी तीन दिन की मोहलत
इस नोटिस के जरिए कब्जेदारों को तीन दिन की मोहलत दी गई है। तीन दिन के अंदर उन्हें स्वामित्व अभिलेख यानी दस्तावेज दिखाने होंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते है तो उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा।
पंचकुइयां के शाही कब्रिस्तान में अवैध रूप से पक्के मकान बनाकर लोगों ने कब्जा कर लिया है। इसी बीच वक्फ निरीक्षक श्यामधर गुप्ता ने बताया कि उन्होंने खुद जाकर कब्रिस्तान का निरीक्षण किया है। अवैध मकानों में कोई भी जिम्मेदार नहीं मिला। वहीं कब्रिस्तान वक्फ संपत्ति है। फिलहाल वहां अवैध रूप से बसे लोगों को नोटिस देकर पूछा गया है कि किस अधिकार के कहने पर यहां पक्के मकान बनाए गए।
वक्फ एक्ट की धारा 1995 के तहत होगी कार्रवाई
वहीं उन्होंने बताया किबैनामे व स्वामित्व दस्तावेज तीन दिन में नहीं दिखाए गए तो अवैध मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा। साथ ही वक्फ एक्ट की धारा 1995 के तहत अवैध कब्जेदारों को बेदखल कर दिया जाएगा। अगर शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की गई तो कब्जेदारों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी।
मिली जानकारी के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता नरेश पारस ने जिलाधिकारी नवनीत चहल को शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि शाही कब्रिस्तान में 50 से अधिक लोग अवैध रूप से रह रहे है। इसलिए इनका सत्यापन किया जाए। मामले की सूचना मिलते ही डीएम ने अपर नगर मजिस्ट्रेट पंचम से जांच कराई। इसपर कार्रवाई करते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध नोटिस जारी कर दिए है और उन्हें तीन दिन का समय दिए गया है।
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