नई दिल्ली। पूर्व सपा सांसद आजम खान कि मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. दरअसल डूंगरपुर मामले में पूर्व सपा सांसद को कोर्ट द्वारा 7 साल की सजा सुनाई गई है. लोकसभा चुनाव से पहले उनके खिलाफ ये एक्शन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. आजम खान के अलावा इस मामले में बाकी दोषियों को 5 साल की सजा सुनाई गई है.
इन धाराओं के तहत मिली सजा
बता दें कि पूर्व सपा सांसद को आईपीसी के 427, 504, 506, 447 ओर 120 B के तहत दोषी पाया गया है. इनके अलावा पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खां, ठेकेदार बरकत अली और साथ ही रिटायर्ड सीओ आले हषन दोषी पाया गया है.
सीतापुर जेल से ऑनलाइन हुई पेशी
सपा के सीनियर नेता एवं रामपुर सीट से पूर्व सांसद को स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने उनको 7 साल की सजा जबकि संबंधित मामले में शामिल अन्य दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई है. आजम खान की पेशी सीतापुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई.
जानिए क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि पूरा मामला सपा शासन के समय का है. इस दौरान डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे. इस जगह पर पहले ही कई लोगों के मकान बने हुए थे. इस दौरान इसको सरकारी जमीन बताकर तोड़ दिए गए थे, पीड़ितों ने लूटपाट का भी आरोप लगाया था. साल 2019 में बीजेपी सरकार आने के बाद रामपुर के गंज थाने में इस मामले से जुड़ी करीब दर्जन भर मुकदमें दर्ज कराए गए थे. पूर्व सांसद पर गंभीर आरोप लगाए गए थे कि उनके इशारे पर जबरदस्ती तरीके से घरों को खाली कराया गया. वहीं उस स्थान पर पहले से बने मकानों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करा दिया गया था.