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Pune Road Accident: पुणे हिट एंड रन मामले में विशाल अग्रवाल समेत 3 लोगों को कोर्ट ने 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा

Akhand Pratap Singh by Akhand Pratap Singh
May 22, 2024
in Breaking, Latest News, TOP NEWS, क्राइम
Pune Road Accident
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Pune Road Accident: महाराष्ट्र के पुणे में शनिवार रात हुई एक घातक दुर्घटना के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इनमें जितेश शेवनी, जयेश बोनाकर और किशोर आरोपी (Pune Road Accident) के पिता विशाल अग्रवाल शामिल हैं। इस मामले में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तीन आरोपियों को कल 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था और आज तीन अन्य को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा

पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि पुलिस गैर इरादतन हत्या का मामला स्थापित करने का प्रयास कर रही है। इससे पहले, पुणे में, कथित तौर पर अपनी महंगी कार से एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारने वाले 17 वर्षीय लड़के को 7,500 रुपये की जमानत राशि और उसके दादा के उसे बुरी संगत से दूर रखने के आश्वासन के साथ जमानत दे दी गई थी।

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रविवार सुबह पुणे के कल्याणी नगर इलाके में जिस पोर्शे कार का एक्सीडेंट हुआ, उसे कथित तौर पर 17 साल का किशोर चला रहा था। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि लड़का नशे में था।

दादा के आश्वाशन पर मिली थी राहत

किशोर आरोपी (Pune Road Accident)के पिता एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं। बाद में आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया और कुछ समय बाद उसे जमानत दे दी गई। पुलिस के मुताबिक, शनिवार और रविवार की आधी रात को किशोर अपने दोस्तों के साथ रात 1:30 से 2:00 बजे के बीच दो होटलों में गया और वहां कथित तौर पर शराब पी।

रविवार को पारित आदेश में, किशोर न्याय बोर्ड ने कहा, “आरोपी किशोर के दादा ने आश्वासन दिया है कि वह बच्चे को बुरी संगत से दूर रखेंगे और उसकी शिक्षा या किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो उसके करियर के लिए फायदेमंद होगा। वह इच्छुक हैं।” उस पर लगाई गई शर्तों का पालन करना है, इसलिए किशोर को जमानत पर रिहा करना उचित है।”

आदेश पारित करते समय, बोर्ड ने यह भी उल्लेख किया कि किशोर को 7,500 रुपये की निजी जमानत पर इस शर्त पर रिहा किया गया था कि उसके माता-पिता उसकी देखभाल करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वह भविष्य में किसी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल न हो। अदालत ने उन्हें क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जाकर यातायात नियमों का अध्ययन करने और 15 दिनों के भीतर बोर्ड को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

यह भी पढ़े: दिल्ली मेट्रो में केजरीवाल को धमकी भरे मैसेज लिखने वाला आरोपी गिरफ्तार

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा-

आदेश में कहा गया, “किशोर सड़क दुर्घटनाओं और उनके समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखेगा।” पुणे पुलिस ने जमानत आदेश को चुनौती दी थी और सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए लड़के के साथ वयस्क के रूप में व्यवहार करने की अनुमति मांगी थी क्योंकि उसने जो अपराध किया है वह ‘जघन्य’ है। हालांकि, अदालत ने पुलिस को आदेश की समीक्षा के लिए किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष याचिका दायर करने का निर्देश दिया।

मंगलवार को, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि कार दुर्घटना (Pune Road Accident) मामले को संभालने में पुलिस की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई है और उन्होंने जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों पर किसी भी दबाव से भी इनकार किया है।

Tags: Pune Road Accident
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