UP Police Paper Leak Case: यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा को जमानत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। राजीव नयन मिश्रा के खिलाफ गौतमबुद्ध नगर के सेक्टर 39 थाने में एसटीएफ ने एफआईआर दर्ज कराई थी।
पेपर लीक मामले (UP Police Paper Leak Case) में प्रमोद कुमार पाठक, मोनू पंडित, मोहन उर्फ मोना, गौरव चौधरी, आशीष पालीवाल, अखिलेश और राहुल की गिरफ्तारी के बाद राजीव नयन मिश्रा का नाम सामने आया था।
यूपी पुलिस की रद्द हुई थी परीक्षा
गौरतलब है कि इस साल 17 और 18 फरवरी (2024) को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा में गड़बड़ी पाए जाने पर इसे रद्द कर दिया गया था। नकल कराने के मामले में एसटीएफ ने 5 मार्च को प्रमोद पाठक को गिरफ्तार किया था और बाद में मेरठ एसटीएफ की यूनिट ने मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा को भी गिरफ्तार किया था। राजीव नयन मिश्रा प्रयागराज के मेजा के ग्राम अमोरा का निवासी है।
वकील ने कोर्ट में क्या दलील दी थी
राजीव नयन मिश्रा का नाम यूपी लोक सेवा आयोग की RO और ARO परीक्षा के पेपर लीक मामले में भी सामने आया था। प्रयागराज जिला कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।
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याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि गौतमबुद्ध नगर में पुलिस द्वारा दर्ज मामले में राजीव नयन मिश्रा नामजद नहीं है, सह अभियुक्तों के बयान में उसका नाम सामने आया है और वह निर्दोष है।
जमानत के बाद भी नही मिली राहत
इस मामले में सह अभियुक्तों प्रमोद कुमार पाठक, मोनू पंडित, मोहन उर्फ मोना और गौरव चौधरी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। हालांकि, पुलिस सिपाही भर्ती मामले में जमानत मिलने के बावजूद राजीव नयन मिश्रा जेल से बाहर नहीं आ सकेगा क्योंकि RO/ARO पेपर लीक मामले में उसकी जमानत याचिका प्रयागराज जिला कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है। इसलिए, इस मामले में जमानत न मिलने से राजीव नयन मिश्रा अभी भी जेल में रहेगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच में हुई थी।