Liqueur policy in Christmas and New year : इस बार क्रिसमस और नए साल के मौके पर शराब की बिक्री पर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
इस संबन्ध मे आबकारी विभाग ने एक नया आदेश जारी करके बताया अब 24, 25 और 31 दिसंबर को प्रदेशभर में शराब की दुकानें रात 11 बजे तक खुलेंगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब के शौकीनों को खुशखबरी दी है। इस बार क्रिसमस और नए साल के मौके पर शराब की दुकानों का समय बढ़ा दिया गया है। अब 24, 25 और 31 दिसंबर को प्रदेशभर में शराब की दुकानें रात 11 बजे तक खुलेंगी। आबकारी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
क्रिसमस और नए साल के लिए खास तैयारी
आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह ने बताया कि क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी 24 दिसंबर, क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर और नए साल के स्वागत में 31 दिसंबर को दुकानें सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। आम दिनों में ये दुकानें रात 10 बजे तक बंद हो जाती हैं।
गोरखपुर के जिला आबकारी अधिकारी महेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि आदेश के तहत सभी दुकानदारों को इसकी सूचना दे दी गई है। जिलाधिकारी के माध्यम से अखबारों और अन्य माध्यमों से जानकारी प्रसारित की जा रही है।
राजस्व बढ़ाने का बड़ा कदम
प्रदेश में शराब की बिक्री से रिकॉर्ड राजस्व आ रहा है। ऐसे में क्रिसमस और नए साल पर समय बढ़ाने का फैसला लिया गया है ताकि सरकार की आमदनी में इजाफा हो सके। इस दौरान देसी, अंग्रेजी और बीयर की सभी दुकानें इस आदेश के तहत आएंगी।
धारा 144 भी लागू
लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक, नए साल और क्रिसमस के उत्सवों को देखते हुए 10 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस प्रशासन इस दौरान खास सतर्कता बरतेगा। लोगों से अपील की जा रही है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी गैरकानूनी गतिविधि से बचें।
दुकानदारों को सूचना
आबकारी विभाग ने आदेश जारी करने के बाद सभी जिला अधिकारियों और लाइसेंस धारकों को पत्र भेज दिए हैं। दुकानदारों को आबकारी इंस्पेक्टर के जरिए निर्देश दिए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, सामान्य दिनों में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलती हैं।
आदेश का असर
इस निर्णय से सरकार को न केवल राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है, बल्कि लोग भी अपने जश्न को बेहतर तरीके से मना सकेंगे। हालांकि, प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी पूरी तैयारी कर रखी है।