RBI Action : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। मुंबई स्थित इस बैंक में जमाकर्ताओं द्वारा धन की निकासी पर भी रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध केंद्रीय बैंक द्वारा पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण लगाया गया है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई के आदेश गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद प्रभावी हो गए। ये प्रतिबंध अगले छह महीने तक लागू रहेंगे और इन्हें समीक्षा के बाद आगे बढ़ाया जा सकता है।
चिंता में आए ग्राहक
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं। अब यह बैंक न तो नया लोन जारी कर सकेगा, न ही नए डिपॉजिट स्वीकार करेगा, और न ही किसी प्रकार की पेमेंट कर पाएगा। इसके अलावा, बैंक को अपनी किसी संपत्ति को बेचने की भी अनुमति नहीं होगी। आरबीआई की इस कार्रवाई के कारण बैंक के ग्राहकों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अब वे अपने जमा किए गए पैसों की निकासी नहीं कर पाएंगे।
छह महीने तक लागू रहेगा प्रतिबंध
केंद्रीय बैंक ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि ये निर्देश 13 फरवरी, 2025 को कारोबार बंद होने के बाद छह महीने तक प्रभावी रहेंगे और इसकी समीक्षा की जाएगी। ग्राहकों को अब जमा बीमा योजना के तहत दावा प्रस्तुत करना होगा। योग्य जमाकर्ता 5 लाख रुपये तक का बीमा दावा कर सकते हैं। मार्च 2024 के अंत में इस सहकारी बैंक में कुल 2436 करोड़ रुपये जमा थे।
क्या होगा आगे ?
आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे जमाकर्ताओं के बचत बैंक, चालू खाते या अन्य खातों से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही, बैंक नए लोन जारी करने या अपनी संपत्ति बेचने का भी कोई प्रयास नहीं कर सकेगा। रिजर्व बैंक बैंक की स्थिति की लगातार निगरानी करेगा और जमाकर्ताओं के सर्वोत्तम हित में उचित कदम उठाएगा।
क्या नहीं होगा संभव
आरबीआई ने कहा कि 13 फरवरी, 2025 के बाद बैंक बिना पूर्व अनुमति के कोई नया लोन या अग्रिम राशि जारी नहीं करेगा, न ही उसका रिन्युअल करेगा, कोई नया निवेश करेगा, और न ही नए डिपॉजिट स्वीकार करेगा। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य बैंक में हाल ही में हुए कुछ घटनाक्रमों के कारण उत्पन्न पर्यवेक्षी चिंताओं को देखते हुए बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है। पात्र जमाकर्ता अब जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम से 5 लाख रुपये तक की बीमा राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे।
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कोटक महिंद्रा बैंक हुआ बंधनों से आजाद
इसके साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 फरवरी को कोटक महिंद्रा बैंक पर नौ महीने से अधिक समय से लागू प्रतिबंधों को हटा लिया। यह प्रतिबंध बैंक की प्रौद्योगिकी संबंधी चिंताओं के कारण लगाए गए थे। आरबीआई ने बताया कि बैंक द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों से वह संतुष्ट है, और अब उसे नए क्रेडिट कार्ड जारी करने तथा ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ने की अनुमति दी गई है।