Gorakhpur News : गोरखपुर शहरवासियों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। नगर निगम कार्यकारिणी समिति ने यह फैसला लिया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 में बढ़ाए गए संपत्ति कर को हटा दिया जाएगा। अब नागरिकों को केवल 2023-24 और 2024-25 का संशोधित टैक्स भरना होगा। अगर किसी नागरिक ने पिछले वर्षों में बढ़ा हुआ टैक्स जमा किया है, तो उसे अगले बिल में समायोजित कर दिया जाएगा।
नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया था, जो मेयर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पार्षद ऋषि मोहन वर्मा ने जीआईएस टैक्स के बारे में मुद्दा उठाया, जिसके बाद कार्यकारिणी ने शासन से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पत्र लिखने का निर्णय लिया। अगर शासन से मंजूरी मिलती है, तो अतिरिक्त वसूली गई राशि को समायोजित किया जाएगा। बैठक में संपत्ति कर की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 15% तक की छूट देने पर भी सहमति बनी।
डिजिटल भुगतान पर मिलेगी छूट:
- 1 अप्रैल से 30 जून तक ऑनलाइन भुगतान करने पर 15% और अन्य माध्यमों से भुगतान करने पर 10% की छूट मिलेगी।
- 1 जुलाई से 31 अगस्त तक ऑनलाइन भुगतान पर 12% तथा अन्य माध्यम से भुगतान पर 8% की छूट दी जाएगी।
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इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1281.88 करोड़ रुपये के आय और 910.93 करोड़ रुपये के व्यय के बजट को भी मंजूरी दी गई। इस बैठक में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, उपसभापति धर्मदेव चौहान, अजय ओझा, रवींद्र सिंह, अजय राय समेत कई अधिकारी और पार्षद मौजूद थे।