Lucknow Liquor Shop Lottery: उत्तर प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति 2025-26 लागू कर दी है, जिसके तहत Lucknow में 49 शराब की दुकानें कम कर दी गई हैं। नई नीति के अनुसार, अब शराब की दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 55,000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4,000 करोड़ रुपये अधिक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 14 फरवरी से शुरू हो चुकी है, और इच्छुक आवेदक 27 फरवरी शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इस बार बड़े व्यापारिक समूहों और निजी फर्मों को बाहर रखा गया है, जिससे केवल व्यक्तिगत आवेदक ही भाग ले सकेंगे। आवेदन शुल्क 40,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक निर्धारित किया गया है।
49 दुकानें कम, नई नीति के तहत बदलाव
नई आबकारी नीति के तहत Lucknow में शराब की दुकानों की संख्या में कमी की गई है। 2024-25 में 1,120 दुकानें थीं, लेकिन 2025-26 में केवल 1,071 दुकानें ही आवंटित की जाएंगी। आबकारी विभाग ने इस बार देसी शराब, कंपोजिट और मॉडल शॉप को शामिल करते हुए नए नियम लागू किए हैं। जिला आबकारी अधिकारी करुणेंद्र सिंह के अनुसार, यह कदम सरकारी राजस्व को बढ़ाने और आबकारी नीति को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है।
लॉटरी प्रक्रिया और आवेदन की अंतिम तिथि
उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में यह ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया लागू की गई है। इच्छुक आवेदक आबकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 14 फरवरी को शाम 4 बजे शुरू हुआ और आवेदन की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2025 तय की गई है। आवेदन के दौरान पैन नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा।
कौन ले सकता है भाग, कितनी होगी फीस?
इस लॉटरी प्रक्रिया में किसी भी जिले का निवासी भाग ले सकता है और किसी भी जिले की दुकान के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि, एक व्यक्ति को अधिकतम दो दुकानों का ही आवंटन मिलेगा। नई नीति के तहत केवल व्यक्तिगत आवेदकों को ही दुकानें दी जाएंगी, यानी बड़ी कंपनियां और निजी फर्म इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगी। आवेदन शुल्क दुकान के प्रकार के अनुसार तय किया गया है, जो 40,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक हो सकता है। इच्छुक व्यक्ति वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।