Ghazipur News: माफिया मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी आफशा अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनकी 9.44 करोड़ रुपये की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करने के जिलाधिकारी के आदेश को सही ठहराया है। अदालत ने इसे अवैध संपत्ति करार देते हुए कुर्की की प्रक्रिया को वैध माना है।
क्या है पूरा मामला?
गाजीपुर के एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव (Ghazipur News) के अनुसार यह संपत्ति बल्लभ ड्योढ़ी दास के नाम से जानी जाती है। वर्ष 2010 में मुख्तार अंसारी ने विधायक रहते हुए यह जमीन अपनी पत्नी आफशा अंसारी के नाम पर खरीदी थी। जिला प्रशासन ने 6 दिसंबर 2021 को इस संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया था। प्रशासन द्वारा जब इस संपत्ति पर कानूनी कार्रवाई की गई तो अंसारी परिवार की ओर से कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किए गए।
अदालत का फैसला
मामले की सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के एडीजे प्रथम शक्ति सिंह ने जिला प्रशासन द्वारा दी गई दलीलों को स्वीकार करते हुए संपत्ति को अवैध धन से खरीदा हुआ माना। इसके साथ ही अदालत ने जिलाधिकारी के कुर्की के आदेश पर अपनी मुहर लगा दी।
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प्रशासन की कड़ी कार्रवाई
इस फैसले के बाद जिला प्रशासन (Ghazipur News) को बड़ी राहत मिली है। मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि अपराध से अर्जित की गई किसी भी संपत्ति को बख्शा नहीं जाएगा।अब इस संपत्ति की सरकारी कब्जे में विधिवत ट्रांसफर की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अपराधियों द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
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