Builder-Bank Scam: घर खरीदने वालों को लंबे समय से ठगते आ रहे बिल्डरों और बैंकों के बीच की सांठगांठ को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि बिल्डरों और बैंकों के बीच जो “गठजोड़” हुआ है, उसकी सीबीआई द्वारा गहराई से जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने सुपरटेक समेत सात बड़े बिल्डरों के खिलाफ शुरुआती जांच (Preliminary Inquiry) दर्ज करने और एसआईटी (SIT) गठित करने के आदेश दिए हैं।
किसने दिए आदेश और क्यों?
जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटीश्वर सिंह की पीठ ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि बिल्डर और बैंकों ने मिलकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम, मोहाली, कोलकाता और इलाहाबाद जैसे शहरों में आम लोगों को गुमराह कर करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया है। ये आदेश सीबीआई की दी गई एक रिपोर्ट देखने के बाद दिए गए, जिसमें इन शहरों में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा और घोटाले के संकेत मिले थे।
एसआईटी में कौन होगा शामिल?
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और हरियाणा के डीजीपी से कहा है कि सीबीआई को जांच के लिए DSP, इंस्पेक्टर और सिपाही रैंक के अफसरों की एक लिस्ट दें ताकि एसआईटी बनाई जा सके। साथ ही, नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, शहरी विकास मंत्रालय, ICAI और RBI को निर्देश दिया गया है कि वे एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त करें और एसआईटी को पूरा सहयोग दें।
सुपरटेक पर सबसे ज्यादा शक
कोर्ट में न्यायमित्र (amicus curiae) राजीव जैन ने कहा कि सुपरटेक ने सबसे ज्यादा हेराफेरी की है। सुपरटेक ने छह शहरों में 21 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और 800 से ज्यादा घर खरीदारों से समझौता किया। रिपोर्ट में बताया गया कि सुपरटेक ने 1998 से अब तक करीब 5,157 करोड़ रुपये का लोन लिया।
सबवेंशन योजना का खेल
बिल्डर और बैंक ‘सबवेंशन स्कीम’ के जरिए मिलकर खरीददारों को चूना लगाते हैं। इस स्कीम में बैंक लोन की रकम सीधे बिल्डर के खाते में भेज देता है और बिल्डर की जिम्मेदारी होती है कि वह घर की डिलीवरी तक ईएमआई चुकाए। लेकिन जब बिल्डर ईएमआई देना बंद कर देते हैं, तो बैंक घर खरीदार पर लोन चुकाने का दबाव बनाने लगता है—even जब उन्हें घर मिला ही नहीं होता।
कोर्ट की निगरानी में होगी जांच
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जांच हर महीने कोर्ट की निगरानी में होगी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। अब घर खरीदने वालों को उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा और दोषियों को सजा।