Pension Rules: हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं, जो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन पर निर्भर रहते हैं। उनके लिए यही आमदनी का सबसे बड़ा और अक्सर एकमात्र साधन होता है। लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि अगर समय पर पेंशन नहीं निकाली गई, तो सरकार उन्हें अपने रिकॉर्ड में मृत घोषित कर सकती है। ऐसे में पेंशन भी बंद हो जाती है और दोबारा चालू कराने की प्रक्रिया थोड़ी पेचीदा हो सकती है।
कितने समय तक पेंशन न निकालने पर हो सकती है परेशानी?
सरकारी नियमों के अनुसार, अगर कोई पेंशनधारी लगातार 6 महीने या उससे ज्यादा वक्त तक पेंशन नहीं निकालता, तो बैंक और पेंशन विभाग उस व्यक्ति को सिस्टम में संदिग्ध मानने लगते हैं। इसके बाद यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो उसे मृतक घोषित कर दिया जाता है और पेंशन बंद कर दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य फ्रॉड को रोकना और रिकॉर्ड को अपडेट बनाए रखना होता है। ऐसे में पेंशनधारक के लिए जरूरी है कि वे समय-समय पर पेंशन खाते से कुछ न कुछ लेनदेन करते रहें।
दोबारा कैसे चालू कराएं बंद पेंशन?
अगर आपकी पेंशन बंद हो गई है, तो घबराएं नहीं। इसे दोबारा चालू कराना संभव है, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी काम करने होंगे:
लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें
आपको अपने जीवित होने का प्रमाण यानी लाइफ सर्टिफिकेट देना होगा। यह बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण से ऑनलाइन भी भेजा जा सकता है या फिर बैंक/पेंशन कार्यालय में जाकर जमा किया जा सकता है।
एक लिखित आवेदन दें
जिसमें आप स्पष्ट करें कि इतने समय तक पेंशन क्यों नहीं निकाली गई थी। साथ ही अनुरोध करें कि पेंशन दोबारा शुरू की जाए।
सभी जरूरी दस्तावेज़ साथ दें
जैसे – आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, पेंशन ID आदि।
अगर सभी जानकारी सही है और दस्तावेज पूरे हैं, तो पेंशन विभाग कुछ समय बाद आपकी पेंशन फिर से चालू कर देगा।
क्या रखें ध्यान में?
हर साल नवंबर महीने में जीवन प्रमाण पत्र जमा करें।
बैंक खाते में समय-समय पर लेन-देन करते रहें।
किसी भी सूचना के लिए अपने पेंशन विभाग या बैंक शाखा से संपर्क में रहें।
पेंशनधारकों के लिए जरूरी है कि वे न केवल अपनी पेंशन समय पर निकालें, बल्कि हर साल जीवन प्रमाण पत्र भी जमा करें। वरना थोड़ी सी लापरवाही उन्हें सिस्टम में ‘मृत’ बना सकती है, जिससे पेंशन बंद हो सकती है और दोबारा शुरू कराने में दिक्कत हो सकती है।