GST New Rates from 22 September: सरकार इस बात को लेकर पूरी तरह से सुनिश्चित होना चाहती है कि जीएसटी की नई दरों का फायदा आम जनता तक सही तरीके से पहुंचे। इसलिए अब रोजमर्रा की चीज़ों जैसे तेल, शैंपू, साबुन, दवाइयों आदि पर लागू नई दरों की जानकारी ग्राहकों तक पहुँचाना जरूरी कर दिया गया है। 22 सितंबर से दुकानों पर उन सभी वस्तुओं की नई कीमतें प्रदर्शित करनी होंगी जिनकी जीएसटी दर में बदलाव किया गया है। इससे ग्राहकों को साफ पता रहेगा कि कौन-कौन सी चीज़ सस्ती हो गई है।
दरों में बदलाव और प्रभाव
तीन सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में 400 से अधिक आइटम की जीएसटी दरों में बदलाव का फैसला लिया गया। यह फैसला 22 सितंबर से लागू होगा। इसके तहत पैक्ड फूड, साबुन, शैंपू, तेल और कई अन्य रोजमर्रा की चीज़ें सस्ती हो जाएँगी। हालांकि पहले से स्टोर में मौजूद माल की कीमत तुरंत नहीं बदल पाएगी क्योंकि उन पर पहले की दर से कीमत छपी होगी। इसी वजह से सरकार ने दुकानदारों और निर्माताओं को पहले से सूचना देने का निर्देश दिया है।
दुकानदारों को निर्देश
सभी दुकानदारों और दवा विक्रेताओं को कहा गया है कि वे 22 सितंबर से पहले नई दरों की सूची ग्राहकों तक पहुँचाएँ। इसके लिए विज्ञापन करें और दुकान के बाहर नई कीमतें प्रदर्शित करें। खास तौर पर दवा दुकानों में यह आवश्यक है क्योंकि पुराने स्टॉक पर पहले की दर से छपी कीमत ग्राहकों को भ्रमित कर सकती है। ऐसे में ग्राहक को जीएसटी में कमी का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सही जानकारी देना आवश्यक है ताकि ग्राहक उचित दर पर खरीदारी कर सके।
होटल और अन्य सेवाओं पर असर
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 7500 रुपए प्रतिदिन तक किराए वाले होटल के कमरे पर अब सिर्फ 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। पहले यह कहा जा रहा था कि होटल मालिक इन कमरों पर आईटीसी का दावा कर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूल सकते हैं, लेकिन अब ऐसा कोई विकल्प नहीं रहेगा। होटल मालिकों को भी नए नियम का पालन करना होगा।
इसी तरह जिम और अन्य सौंदर्य सेवा पर भी सिर्फ 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा और आईटीसी का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सरकार ने दोहराया है कि व्यक्तिगत रूप से खरीदे जाने वाले बीमा पर पूरी तरह से छूट दी जाएगी।