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Delhi NCR में GRAP-4 लगा, जानिए क्या है इसका मतलब?

Delhi NCR में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा और सबसे सख्त चरण यानी स्टेज–4 लागू कर दिया है।

Swati Chaudhary by Swati Chaudhary
December 14, 2025
in दिल्ली
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दिल्ली–NCR की हवा आपातकालीन श्रेणी में पहुँचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा और सबसे सख्त चरण यानी स्टेज–4 लागू कर दिया है। दिल्ली का औसत AQI 450 के पार 460 के आसपास दर्ज हुआ, जिसके चलते ट्रकों की एंट्री रोकने से लेकर कंस्ट्रक्शन बंद करने और स्कूल–दफ्तरों के लिए कड़े उपाय लागू किए गए हैं।​

GRAP-4 कब और क्यों लगा?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े दिखाते हैं कि 24 घंटे में दिल्ली का AQI 430 के आसपास ‘severe’ से ऊपर फिसलकर 450+ की ‘severe+’ रेंज में पहुंच गया।​

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  • शनिवार शाम 4 बजे AQI 431 था, जो 6 बजे 441 और आधी रात तक 460 तक चला गया; सुबह 8–9 बजे के बीच यह 460–470 के बीच रहा।​

  • इस तेजी से बिगड़ती स्थिति को देखते हुए CAQM की सब–कमेटी ने आपात बैठक कर GRAP–IV के सभी प्रावधान पूरे NCR (दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर आदि) में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए।​

स्टेज–4 केवल तब लागू होता है जब दिल्ली AQI 450 से ऊपर चला जाए और ट्रेंड यह दिखाए कि हालात और खराब हो सकते हैं; इसे “सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल” जैसी स्थिति मानकर सक्रिय किया जाता है।​

वाहनों पर खरी–खरी पाबंदियाँ

1. ट्रक और भारी वाहन

  • दिल्ली में सभी ट्रकों की एंट्री पर प्रतिबंध, सिवाय उन ट्रकों के जो

    • आवश्यक वस्तुएँ (food, fuel, medicine आदि) लेकर आ रहे हों, या

    • LNG, CNG, इलेक्ट्रिक या BS–VI डीज़ल पर चल रहे हों और जरुरी सर्विस से जुड़े हों।​​

  • दिल्ली में पंजीकृत BS–IV या इससे पुराने सभी मीडियम और हैवी गुड्स व्हीकल्स के शहर के अंदर चलने पर रोक; सिर्फ ज़रूरी सेवाओं वाले वाहनों को छूट।​​

2. कारें और LCVs

  • BS–III पेट्रोल और BS–IV डीज़ल चारपहिया गाड़ियों की आवाजाही पर पहले से स्टेज–3 के तहत NCR में रोक जारी है; स्टेज–4 में निगरानी और सख्त होगी।​

  • दिल्ली के बाहर पंजीकृत Light Commercial Vehicles (LCVs) को राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं, जब तक कि वे CNG/इलेक्ट्रिक/BS–VI डीज़ल पर न चल रहे हों और आवश्यक सामान न ढो रहे हों।​

निर्माण, स्कूल और दफ्तरों पर असर

1. निर्माण और उद्योग

  • सभी तरह की Construction और Demolition गतिविधियाँ (private projects, malls, commercial sites, residential projects) पूरी तरह बंद।​​

  • सिर्फ राष्ट्रीय महत्व की सार्वजनिक परियोजनाएँ (जैसे मेट्रो, रेलवे, राष्ट्रीय सुरक्षा, अस्पताल इन्फ्रा आदि) सीमित छूट के साथ जारी रह सकती हैं, वह भी सख्त डस्ट कंट्रोल उपायों के साथ।​

2. स्कूल–कॉलेज और दफ्तर

  • कई आदेशों में दिल्ली के स्कूलों और कॉलेजों को ऑफलाइन क्लासेज़ रोककर ऑनलाइन/हाइब्रिड मोड अपनाने की सलाह/निर्देश दिए गए हैं; प्रायोरिटी बोर्ड क्लासेज़ (10वीं–12वीं) के लिए छूट राज्यों पर निर्भर होगी।​

  • सरकारी और प्राइवेट दोनों दफ्तरों के लिए 50% स्टाफ तक work-from-home लागू करने, बाकी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग बढ़ाने और निजी वाहनों की संख्या कम करने की सिफारिश की गई है।​

3. अन्य सख्ती

  • स्टेज–1 से 3 तक के सारे प्रतिबंध भी जारी रहेंगे:

    • डीज़ल जेनरेटरों पर रोक (इमरजेंसी छोड़कर),

    • रोड डस्ट कंट्रोल,

    • वेस्ट बर्निंग पर सख्त कार्रवाई,

    • इंडस्ट्री में केवल स्वच्छ ईंधन की अनुमति।​

लोगों के लिए क्या सावधानियाँ?

स्वास्थ्य विशेषज्ञों और सरकारी एडवाइजरी में नागरिकों के लिए ये मुख्य सुझाव हैं।​

  • सुबह–शाम की आउटडोर गतिविधियाँ, जॉगिंग और ओपन–एयर एक्सरसाइज से बचें; ज़रूरत पड़ने पर N95/समकक्ष मास्क का प्रयोग करें।

  • बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएँ और सांस/दिल के मरीज अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें; इन्हेलर और अन्य दवाएँ डॉक्टर की सलाह से तैयार रखें।

  • संभव हो तो कार–पूल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वर्क–फ्रॉम–होम को प्राथमिकता दें, ताकि वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण कुछ हद तक कम किया जा सके।

CAQM ने साफ कहा है कि GRAP–4 के प्रतिबंध “बहुत व्यवधानकारी” हैं और लंबा चलने पर आम लोगों व अर्थव्यवस्था पर असर डालते हैं, इसलिए इन्हें हवा में थोड़ा भी सुधार दिखते ही तुरंत समीक्षा करके हटाने पर विचार होगा।

Tags: AQI above 450 severe plus emergencyBS-III petrol BS-IV diesel vehicle curbsDelhi schools colleges work from home hybrid classes pollutionGRAP Stage 4 Delhi NCR restrictionstruck entry ban construction halt
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Swati Chaudhary

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