Arvind Kejriwal Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की (Arvind Kejriwal Case) न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार (3 जुलाई) को यह निर्णय लिया। आबकारी नीति मामले में ईडी ने 21 मार्च 2024 को उन्हें गिरफ्तार किया था।
इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उन्होंने मेडिकल बोर्ड से परामर्श के दौरान अपनी पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट इस पर 6 जुलाई को फैसला सुनाएगा।
अरविंद केजरीवाल को नही मिली राहत
बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के साथ-साथ सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया है। सीएम केजरीवाल ने सीबीआई से जुड़े मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है और त्वरित सुनवाई की मांग की है। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होनी है। वकील रजत भारद्वाज ने कहा कि सीएम केजरीवाल को अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया है और इसमें कानून का पालन नहीं किया गया है।
जस्टिस मनमोहन ने क्या कहा?
वकील द्वारा मामले में गुरुवार को सुनवाई की अपील करने पर जस्टिस मनमोहन ने कहा, “पहले जजों को पेपर देखने दें, फिर अगले दिन सुनवाई करेंगे।” आप के राष्ट्रीय संयोजक को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वे पहले ही ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से बंद थे। केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को भी चुनौती दी है।
मामले की 17 जुलाई को होगी सुनवाई
यह मामला अभी हाई कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने नोटिस जारी की है और सीबीआई से मामले में जवाब मांगा है। इस मामले में 17 जुलाई को सुनवाई होनी है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें 20 जून को निचली अदालत से जमानत मिल गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी।