Traffic challan waiver : अगर आपने अभी तक अपने ट्रैफिक चालान को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है, तो आपके पास इस साल का आखिरी मौका है। 14 दिसंबर को होने वाली लोक अदालत में आप अपने पुराने चालान माफ करवा सकते हैं। यह साल का आखिरी मौका है, इसलिए अगर आप पुराने चालान से परेशान हैं, तो इस दिन का फायदा उठाएं।
माफ किए जा सकने वाले मामलों की जानकारी
लोक अदालत में ट्रैफिक चालान ही नहीं, बल्कि कई तरह के मामले जैसे प्रॉपर्टी पर कब्जे, वित्तीय मुद्दे, बैंक रिकवरी और शादी से जुड़ी समस्याएं भी सुलझाई जाती हैं। ट्रैफिक चालान के मामले में, यदि आपने कोई छोटा-मोटा उल्लंघन किया है जैसे सीट बेल्ट न पहनना, हेलमेट न लगाना, या रेड लाइट तोड़ना, तो आपको राहत मिल सकती है।
यहां ध्यान रखने वाली बात ये है कि लोक अदालत में केवल कुछ खास मामले ही आते हैं, और केवल उन मामलों में ही राहत दी जाती है। अगर आपका चालान गलती से कट गया है और आपके पास कोई आपराधिक मामला या दुर्घटना का इतिहास नहीं है, तो भी आप अपना चालान माफ या कम करवा सकते हैं।
लोक अदालत में माफ किए जा सकते है चालान
इस लोक अदालत में उन चालानों को कम या माफ किया जा सकता है जिनमें छोटे-छोटे ट्रैफिक उल्लंघन शामिल हैं। इसके अलावा, अगर आपका चालान किसी गलती की वजह से बना था और आपकी गाड़ी पर कोई आपराधिक आरोप नहीं हैं, तो आप राहत पा सकते हैं।
अब या फिर कभी नहीं 14 दिसंबर तक का मौका
अगर आपने 14 दिसंबर तक अपना चालान माफ नहीं करवाया, तो आपको अगले साल के लिए लोक अदालत तक इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए, अगर आप इस साल अपने चालान को माफ कराना चाहते हैं, तो यह आपका आखिरी मौका है।
चालान माफ करवाने का तरीका
अगर आप अपना चालान माफ करवाना चाहते हैं, तो आपको नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी (NLSA) की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको “अप्लाई लीगल एड” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आवेदन पत्र भरें, जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें, और फिर सबमिट कर दें। इसके बाद आपको टोकन जनरेट करना होगा और कोर्ट में अपनी तारीख और समय पर पहुंचना होगा।
इस साल के लिए यह आखिरी मौका है, इसलिए इस मौके का फायदा उठाकर अपने चालान माफ करवा लीजिए।