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UP news : श्रद्धा की नगरी में मर्यादा बनाए रखने का बड़ा फैसला Ayodhya के धार्मिक मार्गों पर किसकी बिक्री हुई बंद

अयोध्या के धार्मिक मार्गों पर मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। सात दिन के भीतर दुकानें हटाने के आदेश दिए गए हैं। यह कदम श्रद्धालुओं की भावना को ध्यान में रखकर लिया गया है।

SYED BUSHRA by SYED BUSHRA
June 2, 2025
in उत्तर प्रदेश
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Meat Sale Ban on Ayodhya’s Holy Routes:अयोध्या को धार्मिक आस्था का केंद्र माना जाता है, और अब वहां की पवित्रता बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। अयोध्या के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने जानकारी दी कि राम पथ, भक्ति पथ, धर्मा पथ और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर मांस की दुकानों को पूरी तरह हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन मार्गों पर चल रही मांस दुकानों को नोटिस देकर 7 दिन के अंदर दुकानें हटाने के निर्देश दिए गए हैं। यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में आई एक शिकायत के बाद लिया गया है, जिसमें कहा गया था कि धार्मिक मार्गों पर खुलेआम मांस की बिक्री हो रही है, जो श्रद्धालुओं की भावना को ठेस पहुंचा रही है।

22 मांस दुकानों को मिला नोटिस

खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने मौके पर जाकर जांच की और पाया कि इन चार प्रमुख धार्मिक मार्गों पर कुल 22 मांस की दुकानें संचालित हो रही हैं। इसके बाद सभी दुकानदारों को नोटिस देकर दुकानें अन्यत्र स्थानांतरित करने के आदेश दिए गए।

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आयुक्त माणिक चंद ने बताया कि यदि 7 दिन के भीतर दुकानदारों ने दुकानें नहीं हटाईं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अन्य पवित्र मार्गों पर भी यदि ऐसी दुकानें पाई गईं तो उन्हें भी हटाया जाएगा।

अब शराब बिक्री पर भी लग सकता है प्रतिबंध

मेयर त्रिपाठी ने कहा, “लंबे समय से यह मांग थी कि अयोध्या के धार्मिक रास्तों पर मांस की बिक्री नहीं होनी चाहिए। अब इस दिशा में काम शुरू हो चुका है। बहुत जल्द हम शराब की बिक्री पर भी रोक लगाएंगे।”

मार्च में अवैध बूचड़खानों पर भी हुई थी कार्रवाई

मार्च 2025 में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और सभी अवैध बूचड़खानों को बंद करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही राम नवमी (6 अप्रैल 2025) के दिन पूरे राज्य में मांस बिक्री और पशु वध पर पूरी तरह से रोक लगाई गई थी।

कानून के तहत सख्ती से होगा पालन

यह कदम उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 व 2011 के अंतर्गत उठाया गया है। यदि कोई दुकानदार आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Tags: Civic RegulationsReligious Policy
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