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Azam Khan को अदालत से मिली बड़ी राहत, MP-MLA कोर्ट ने किया बरी, क्या जेल से आएंगे बाहर?

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक आजम खान को अदालत ने बड़ी राहत प्रदान की है। आचार संहिता से संबंधित एक मामले में कोर्ट ने उन्हें मुक्त कर दिया है।

Akhand Pratap Singh by Akhand Pratap Singh
August 28, 2024
in Latest News, उत्तर प्रदेश, राज्य
Azam Khan
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Azam Khan News: उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक आजम खान को एक बड़ी राहत मिली है। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में, विधायकों और सांसदों की सुनवाई करने वाली कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है।

हालांकि, MP-MLA कोर्ट से बरी होने के बावजूद, आजम खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे क्योंकि उनके खिलाफ अन्य मामले भी लंबित हैं। आजम खान पर आरोप था कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अपने वाहन से मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में प्रवेश किया था, जहां वाहन ले जाना प्रतिबंधित है।

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2019 में दर्ज हुआ था मुकदमा

साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान, तत्कालीन एसडीएम सदर और रिटर्निंग ऑफिसर ने आजम खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 171F और 133 लोकप्रतिनिधि अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया था।

इससे पहले, 31 जुलाई को एमपी-एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में आजम खान और अन्य को बरी कर दिया था। यह मामला 2016 का है, जब राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आजम खान कैबिनेट मंत्री थे।

यह भी पढ़े: बंगाल में कोहराम के बीच BJP नेता पर हुआ ताबड़तोड़ हमला, सामने आया वीडियो

आजम खान के वकील ने क्या कहा?

आजम खान (Azam Khan) के वकील मोहम्मद मुरसलीन ने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान, रामपुर के तत्कालीन एसडीएम पी.पी. तिवारी द्वारा आजम खान के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। आरोप था कि आजम खान वोटिंग कैंपस के भीतर गाड़ी से पहुंचे थे।

मामले की चार्जशीट के बाद कोर्ट में ट्रायल हुआ, जिसमें पांच गवाह पेश हुए, लेकिन प्रॉसीक्यूशन आरोप को साबित नहीं कर सका। इस कारण कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया।

Tags: Azam KhanUttar Pradesh
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Akhand Pratap Singh

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