उत्तर प्रदेश में दंगा करने वालों से ही अब नुकसान की भरपाई की जाएगी। दिसंबर 2019 में एंटी सीएए दंगे के दौरान अमरोहा में जिन लोगों ने सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पुंचाया था उनसे अब लाखों की वसूली होगी। वहीं अग्निवीर योजना को लेकर अलीगढ़ में बवाल मामले वालों पर अब कार्रवाई की तलवार लटक चुकी है।
आपको बता दें कि मेरठ में उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली दावा न्यायाधिकरण कोर्ट ने 10 अभियुक्तों को आरोपी मानते हुए उनसे 104620 रुपए की वसूली का आदेश सुनाया है। जिलाधिकारी अलीगढ़ को वसूली करने के लिए आदेश की कॉपी थमा दी गई है।
पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अग्निवीर योजना के विरोध में गभाना टोल प्लाजा पर अराजक तत्वों ने तीन बसों को फूंक दिया था । इस मामले में अलीगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसे क्षति वसूली के लिए दावा न्यायाधिकरण में अपील की गई थी। इस मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर आज फैसला सुना दिया कोर्ट के आदेश के अनुसार इस मामले में 10 अभियुक्तों को दोषी माना गया और इनसे ₹104620 वसूलने के आदेश जारी कर दिए गए। जिलाधिकारी अलीगढ़ को आदेश की कॉपी भेज दी गई है। ताकि वसूली के बाद जिलाधिकारी कोर्ट को अवगत भी करा सके। यानी उत्तर प्रदेश में बवाल और दंगा करने वालों की संपत्ति से ही नुकसान को वसूला जाएगा।