उत्तर प्रदेश: सात अजूबों में से एक ताजमहल देखने के लिए हर साल लाखों लोग आगरा जाते हैं. यानी आगरा में घूमने वाली सबसे पहली जगह ताजमहल ही है. ताजमहल हमेशा सुर्खियों में बना रहता है. आगरा नगर निगम अब विश्व धरोहर स्थल ताजमहल से भी हाउस टैक्स की वसूली करेगा. ताजमहल का हाउस टैक्स 1.47 लाख रुपये 15 दिन में जमा करने के लिए नगर निगम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को नोटिस जारी किया है.
गृहकर जमा कराने के लिए 15 दिन का दिया नोटिस
दरअसल आज से 102 साल पहले 1920 में ताजमहल को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था, तब से यह पहली बार है कि ताजमहल के हाउस टैक्स जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया है. आगरा नगर निगम के कर निर्धारण अधिकारी की ओर से 25 नवंबर को पुरातत्व विभाग ताज गार्डन को पूर्वी गेट ताजमहल के नाम से नोटिस जारी किया गया है. एएसआई को यह नोटिस हाल ही में मिला है.
ताजमहल पर 1.47 लाख का गृहकर एएसआई को नोटिस
इस संबंध में वहां के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. राजकुमार पटेल ने बताया कि ताजमहल (Taj Mahal) और एत्माद्दौला का हाउस टैक्स (house tax) जमा करने के लिए नगर निगम ने नोटिस जारी किया है, उन्हें दिखाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि आगरा में विभाग की एकमात्र संपत्ति मॉल रोड स्थित कार्यालय है, जबकि स्मारक भारत सरकार की संपत्ति हैं. विभाग सिर्फ उनकी देखरेख करता है.
जारी हुए नोटिस में गड़बड़ी की जताई जा रही आशंका
दरअसल, साई कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से सैटेलाइट मैपिंग के जरिए सर्वे करने के बाद नोटिस जारी किया गया है. इसमें भी गड़बड़ी बताई जा रही है. अब गलत नोटिस में सुधार कर मामले की जांच की जा रही है. निगम द्वारा जारी नोटिस में 31 मार्च 2022 तक ताजमहल पर हाउस टैक्स 88784 रुपये और उस पर 47943 रुपये का ब्याज दिखाया गया है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए हाउस टैक्स 11098 रुपये दर्शाया गया है. नोटिस में एक रुपये प्रत्येक का शुल्क दर्शाने वाले नोटिस में कुल हाउस टैक्स 147826 रुपये जमा करने को कहा गया है.
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