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Delhi: कड़कड़डूमा कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली दंगे मामले में उमर खालिद और खालिद सैफी बरी, जानें पूरा मामला

इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और खालिद सैफी को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपमुक्त कर दिया। बता दें कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और खालिद सैफी को दिल्ली दंगों के एक मामले में बरी कर दिया गया है। इन दोनों आरोपियों को राजधानी दिल्ली के चांदबाग इलाके में हुए पत्थरबाजी के मामले को लेकर फरवरी 2020 में ही जमानत मिल चुकी थी। लेकिन दूसरे मामले में ये अब भी जेल में बंद हैं।

दरअसल दिल्ली दंगों के मामले में एक पुलिस कांस्टेबल के बयान के आधार पर इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। चार्जशीट के अनुसार उमर खालिद और खालिद सैफी पर आरोप लगा था कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के साथ मिलकर शाहीन बाग में हुए दंगों को लेकर पूरा प्लान बनाया था।

इसमें विस्तार से बताया गया था कि किसी तरह से खालिद, सैफी और ताहिर 8 जनवरी 2020 को मिले और उन्होंने साथ में मिलकर साजिश रची। चार्जशीट में लिखा थी कि “ताहिर हुसैन, सैफी और उमर खालिद उन लोगों के एक बड़े समूह का हिस्सा हैं, जो लोग दिल्ली में दंगे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे.”  बता दें कि 24 फरवरी 2020 में चांद बाग पुलिया के पास भीड़ ने पत्थरबाजी की थी।उस पत्थरबाजी के दौरान खालिद सैफी और उमर खालिद का नाम भी सामने आया था।

हालांकि पेश के गए सबूतों में कार्ट ने पाया कि इन दोनों के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है,  जिसको आधार बनाकर इन्हें सजा दी जाए। इसलिए कोर्ट ने दोनों को इस केस में आरोप मुक्त कर दिया

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