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Delhi Cracker Ban: इस बार भी दिल्ली में दिवाली पर बैन रहेंगे पटाखे - news 1 india

Delhi Cracker Ban: इस बार भी दिल्ली में दिवाली पर बैन रहेंगे पटाखे

राजधानी दिल्ली में इस बार भी दिवाली बिना पटाखों वाली रहेगी। जी हां, दिल्ली सरकार ने पिछले साल की तरह इस बार भी दिवाली पर दिल्ली में पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।

दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में एक जनवरी तक सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और पटाखों के ऑनलाइन बिक्री के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है।

इस संबंध में केंद्र शासित प्रदेश के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि, दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह इस बार भी पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री (online sales) और डिलीवरी पर भी रोक रहेगी। प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

इस बीच BJP नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली सरकार पर निशना साधा है और ट्वीट करते हुए कहा कि, दिल्ली में दिवाली पर बैन लगाने का ये ऑर्डर ग़ैर क़ानूनी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, दिल्ली के व्यापारियों के हितों के ख़िलाफ़ है और हिंदू त्यौहारों को समाप्त करने की साज़िश का हिस्सा है, इस आदेश को निरस्त होना ही चाहिए।

आपको बता दें कि मंत्री गोपाल राय ने बताया था कि 15 सितंबर तक सभी विभागों से रिपोर्ट लेकर पर्यावरण विभाग को विस्तृत शीतकालीन कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा धूल प्रदूषण के लिए PWD, MCD, DCB, NDMC, डीडीए, सीपीडब्ल्यूडी, आई एंड एफसी, डीएसआईआईडीसी, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली मेट्रो और राजस्व विभाग को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया।

बता दें कि पिछले साल दिल्ली सरकार ने 28 सितंबर से एक जनवरी 2022 तक दिल्ली में पटाखों की बिक्री और पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। पटाखों को जलाने के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए शहर सरकार ने ‘पटाखे नहीं, दिये जलाओ’ अभियान भी शुरू किया था। वहीं, पटाखे जलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी।

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