नई दिल्ली। बेजीपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन (BJP leader Shahnawaz Hussain) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल, एक पुराने मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को शाहनवाज के खिलाफ रेप और अन्य धाराओं के अन्तर्गत केस दर्ज करने के आदेश दिए है। साथ ही कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में 3 महीने में जांच पूरी करने को कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने पुलिस को कुछ सालों पहले पीड़ित महिला की ओर से की गई शिकायत में केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सभी तथ्यों के देखने के बाद स्पष्ट है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने तक पुलिस की ओर से पूरी तरह अनिच्छा नजर आ रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस की और से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी।
क्या है पूरा मामला
साल 2018 में दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने की अपील की थी। महिला का आरोप था कि शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उनके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। इससे पहले निचली अदालत ने रिपोर्ट पेश कर कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता।
निचली अदालत ने पुलिस के इस तर्क को खारिज कर दिया था। इस फैसले में बीजेपी नेता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि अब शाहनवाज को बड़ा झटका लगा है। हालांकि, इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केस दर्ज करने पर अंतरिम रोक लगा दी थी।