पहले आप 18 का होने तक वोटर कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन अब इसको लेकर देश के चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
सबसे पहले चुनाव आयोग ने कहा कि अब युवा वोटर कार्ड के लिए साल में तीन बार यानि 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना होगा।
साथ ही चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कहा है कि अब युवा 17 साल की उम्र में ही मतदान सूची के लिए आवेदन कर सकते है। अब ये जरूरी नहीं है कि पहली जनवरी को 18 साल की आयु होने के लिए पूर्व-आवश्यक मानदंड का इंतजार करना पड़े।
मुख्य चुनाव आयुक्त के नेत़ृत्व में लिया फैसला
वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को तकनीकि समाधान तैयार करने का निर्देश दिया है।
ताकि युवाओं साल में तीन बार अग्रिम आवेदन दाखिल करने की सुविधा मिल सके। चुनाव आयोग ने बताया कि वोटर लिस्ट को हर तिमाही में अपडेट किया जाएगा और पात्युवाओं को उस साल की अगली तिमाही में रजिस्टिर किया जा सकता है जिसमें उन्होंने 18 साल पूरे किए हैं।
वहीं उसने कहा कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद युवाओं को एक चुनावी फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा। आपको बता दें वोटर लिस्ट 2023 के लिए इस समय संशोधन किया जा रहा है।
पंजीकरण के लिए अग्रिम आवेदन पत्र
कोई भी नागरिक जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2023 के तक 18 साल का हो रहा है वो भी मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए एक अग्रिम आवेदन पत्र प्रकाशन की अंतिम तारीख से पहले जमा कर सकता है।
चुनाव आयोग की सिफारिशों पर कानून एवं न्याय मंत्रालय ने हाल ही में RP अधिनियम में संशोधन किया था। जिसमें चार योग्यता तिथियों को युवाओं के मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए पात्रता के रूप में प्रदान किया गया है। पहले केवल 1 जनवरी ही योग्यता की तारीख मानी जाती थी।
आधार कार्ड की डिटेल लेने के लिए प्रावधान
वहीं आधार नंबर को वोटर लिस्ट डेटा से जोड़ने के लिए संशोधित रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मतदाताओं के आधार कार्ड की डिटेल लेने के लिए प्रावधान किया गया है। मौजूदा मतदाताओं की आधार नंबर लेने के लिए एक नया फॉर्म -6 बी लाया गया है।
हालांकि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए किसी भी आवेदन को मना नहीं किया जाएगा और किसी व्यक्ति द्वारा आधार नंबर नहीं देने या सूचित करने में असमर्थता के लिए मतदाता सूची में कोई प्रविष्टि नहीं हटाई जाएगी।
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