नई दिल्लीः दिल्ली वालों के बिजली बिल (Electricity Bill) जून के मध्य से 2 से 6 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं. दरअसल, बिजली नियामक दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को कोयले और गैस की बढ़ती कीमतों और अल्पकालिक बिजली (Electricity) खरीद पर बढ़ती निर्भरता की भरपाई के लिए उपभोक्ताओं से अतिरिक्त बिजली (Electricity) खरीद समायोजन लागत (पीपीएसी) लगाने की अनुमति दी है. इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने दी.
अगले महा से बिल में जुड़कर आएगी बढ़ी हुई कीमत
इस साल 10 जून से लागू हो गई है और बढ़ी हुई कीमतों को जुलाई में उपभोक्ताओं को मिलने वाले बिलों में जोड़ा जाएगा. अतिरिक्त पीपीएसी (4%) इस साल 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा. डीईआरसी ने 10 जून को जारी अपने आदेश में यह बात कही. पीपीएसी में बढ़ोतरी के बाद उपभोक्ताओं का बिजली बिल 2 से 6 फीसदी तक बढ़ सकता है. पीपीएसी बाजार संचालित ईंधन लागत में भिन्नता के लिए डिस्कॉम को क्षतिपूर्ति करने के लिए एक अधिबार है.
कोयला, गैस की कीमत से बढ़ा बिजली बिल
अधिकारियों ने कहा कि यह बिजली बिल के कुल ऊर्जा लागत और फिक्स्ड चार्ज घटक पर अधिभार के रूप में लागू है. अधिकारियों ने कहा कि फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट फॉर्मूला 25 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है. उन्होंने कहा कि विद्युत अधिनियम, डीईआरसी के अपने टैरिफ आदेश और विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों के तहत पीपीएसी एक आवश्यकता है. मौजूदा समय में कोयले और गैस के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे बढ़ती कीमतों का बोझ सीधे कंपनियों पर न पड़े, इसलिए पीपीएसी को बढ़ा दिया गया है.
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