उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां 42 साल पुराने मामले में 90 साल के बुजुर्ग को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं साथ ही 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट ने 42 साल पुराने मामले में यह फैसला सुनाया है। साल 1981 में 10 हरिजनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं इस मामले में 10 लोगों को दोषी माना गाया था। केस की सुनवाई के दौरान 9 दोषियों की मौत हो गई है और 90 साल का बुजुर्ग एक मात्र जीवित दोषी था। जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाी गई है।
जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल , ये पूरा मामला फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर इलाके के गांव साडूपुर में साल 1981 में कुछ लोगों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। जिसमें 10 हरिजनों की नृशंसा हत्या हुई थी। साथ ही तीन लोग गोली लगने से घायल भी हुए थे. मामले में फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन के क्लर्क डी.सी गौतम की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की जांच की गई और अपराध संख्या 452/1981 में धारा 302, 307 में शिकोहाबाद थाना पुलिस जिला मैनपुरी (वर्त्तमान फिरोजाबाद) में 10 लोगों की दोषी मानते हुए उनके खिलाफ केस बनाया गया था। इन दोषियों में गंगादयाल पुत्र लज्जाराम का भी नाम शामिल था।
वहीं इस मामले में बीते 42 साल से तारिख पर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान दोषी माने 9 लोगों की मौत हो गई है। एक मात्र जीवित बचे गंगादयाल पुत्र लज्जाराम, जिनकी वर्तमान में उम्र 90 साल है, उनको इस मामले में फिरोजाबाद कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई। कोर्ट ने 90 साल के गंगादयाल को 10 हरिजनों की हत्या के इस मामले में दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुना दी साथ ही उन पर 55 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।42 साल बाद इस मामले में फैसला हुआ और आरोपी को सजा हुई.