गोवा में टूरिस्ट्स की प्राइवेसी और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक नई एडवाइजरी जारी की है। बता दें कि ये लोगो के लिए कई ऐसे नियम बनाए गए है, जिनका उल्लंघन करने पर हजारों रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जैसे कि बीच पर शराब पीने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। खुले में खाना बनाने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं गोवा सरकार की नई एडवाइजरी में कहा गया है कि टूरिस्ट के साथ या उनकी सोलो फोटो खींचने से पहले उनसे इजाजत जरूर लें, खासकर जब वे धूप में लेटे हों या फिर समुद्र में मस्ती कर रहे हों।
ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान न पहुंचाने की अपील
वहीं इसके अलावा गोवा सरकार ने टूरिस्ट से गोवा की ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान न पहुंचाने की अपील भी की है। यहीं नहीं ओवरचार्जिंग से बचने के लिए टैक्सी का मीटर देखकर किराया देने को कहा गया है। गाइडलाइन के अनुसार गोवा आने पर्यटकों को टूरिस्ट डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर होटल में रुकने की सलाह दी गई हैं।
नई गाइडलाइन करेगा टूरिस्ट को अलर्ट
आपको बता दें कि गोवा में हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, जिन्हें ठग चोरी की बाइक या कार कम पैसों पर बेच देते है। नई गाइडलाइन के अनुसार टूरिस्ट को ऐसे लोगों से अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। ये गाइडलाइन 26 जनवरी को गोवा टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने जारी किया है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद टूरिस्ट्स की प्राइवेसी बनाए रखने, उनकी सेफ्टी और उनको ठगी से बचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही गोवा के मोपा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। यह गोवा का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट का नाम गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर के नाम पर होगा।