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जीएसटी की दरों में हुआ बदलाव, जानें क्या-क्या सामान हो गया महंगा?

GST Rates Hike: आम जनता पर टूट पड़ा महंगाई का पहाड़, GST की दरों में हुआ बदलाव, जानें कौन कौन से सामान हो गए महंगे?

GST Rates Hike: आम जनता को आज से महंगाई की मार एक बार फिर सहनी पड़ेगी। बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद सरकार ने कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर टैक्स के रेट्स में बदलाव कर दिया है, जिसकी वजह से आज से आपको कई सारे सामान पर ज्यादा जीएसटी चुकाना होगा. जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने आम आदमी के इस्तेमाल वाली कई चीजों पर टैक्स रेट बढ़ाने का फैसला किया तो कई सामानों में मिल रहे जीएसटी छूट को खत्म करने का फैसला किया है.

इन सामानों मे देना होगा जीएसटी

अब आम जनता को डिब्बा या पैकेट बंद और लेबल युक्त (फ्रोजन को छोड़कर) मछली, पनीर, दही, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर, गेहूं, अन्य अनाज और मुरमुरे पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. जबकि अभी तक इन वस्तुओं पर जीएसटी छूट मिल रही थी. इसके अलावा टेट्रा पैक और बैंक द्वारा चेक जारी करने की सेवा पर 18 प्रतिशत और एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी वसूलने का फैसला लागू होगा.

कौन से सामान रहेंगे जीएसटी मुक्त?


एटलस सहित मानचित्र और चार्ट पर 12 फीसदी शुल्क लगेगा. इसके आलावा अनपैक्ड, अनलेबल और अनब्रांडेड सामान जीएसटी से मुक्त रहेगा.

होटल के कमरों पर कितना लगेगा टैक्स?

इसके अलावा एक हजार रुपये प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा. फिलहाल यह छूट की श्रेणी में आता है. इसके अलावा 5,000 रुपये प्रति दिन (आईसीयू को छोड़कर) से ऊपर के अस्पताल के कमरे के किराए पर 5 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा. सोलर वॉटर हीटर पर अब पहले के 5 फीसदी की तुलना में 12 फीसदी जीएसटी लगेगा.

यहां देखिए पूरी लिस्ट

इसके अलावा प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक’, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और ‘पेंसिल शार्पनर’, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर 18 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा. सौर वॉटर हीटर पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा जबकि पहले पांच फीसदी टैक्स लगता था.

सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र और शवदाहगृह के लिये जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा जो अबतक 12 फीसदी था. हालांकि, रोपवे के जरिये वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन तथा कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर कर की दर घटाकर पांच फीसदी की गई है. वहीं, पहले इन पर 12 फीसदी टैक्स लगता था. ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत शामिल है, पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा जो अभी 18 फीसदी है.

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