नई दिल्ली: ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है. इससे पहले 17 मई को इस मामले में सुनवाई हो चुकी थी. अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद ने याचिका दायर कर वाराणसी की कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। बता दें कि वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे आदेश
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अहम आदेश दिया था। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने की जगह की सुरक्षा निर्देश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि मुस्लिमों के मस्जिद में जाकर नमाज करने पर कोई रोक नहीं होगी। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर हिंदू पक्ष को नोटिस भी जारी किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाने की मस्जिद कमेटी की मांग ठुकरा दी है।
मंगलवार को यूपी सरकार की ओर से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। तुषार मेहता ने कोर्ट से पूरी जानकारी साझा करने के लिए वक्त मांगा था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार की तारीख दी थी। तुषार मेहता ने कहा था कि सर्वे में मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिला है और वो जगह हाथ-पैर धोने के लिए है।
मुस्लिम पक्ष के वकील ने अपनी दलील में कहा था कि परिसर को सील कैसे किया जा सकता है। उन्होंने आदेशों को अवैध बताया था। वकील ने दलील में ये भी कहा था कि यह हमारी बात सुने बिना संपत्ति को सील करने जैसा है। आप मस्जिद में नमाज की जगह को भी सीमित कर रहे हैं।
(By: ABHINAV SHUKLA)