ज्ञानवापी में वजू की मांग को लेकर आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। सबकी नजरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है.. इस अर्जी में अर्जी में रमजान के दौरान वजूखाने के सीलबंद क्षेत्र को खोलने की मांग की गई है। काशी विश्वनाथ विवाद से संबंधित दलीलों के बैच में सुप्रीम कोर्ट रमजान के महीने के दौरान मस्जिद परिसर के अंदर वुज़ू के अभ्यास की अनुमति देने की मांग करने वाले मुस्लिम पक्षों की याचिका पर सुनवाई करेगा। ये याचिका मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से दर्ज की गई।
क्या है मामला?
दरअसल, पांच महिलाओं ने श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन और अन्य विग्रहों के संरक्षण की मांग को लेकर याचिका दाखिल की। इसे लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी का सर्वे कराने का फैसला सुनाया था.. इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि
इसी के साथ ज्ञानवापी परिसर मेें दूसरे समुदाय के लोगों का प्रवेश रोकने की मांग को लेकर भी याचिका दाखिल की गई। याचिका दाखिल करने वाली किरण सिंह, विश्व हिंदू सनातन संघ के संस्थापक जितेंद्र सिंह बिसेन की तरफ से अधिवक्ता शिवम गौड़ ने सभी मामलों की सुनवाई पर अलग-अलग किए जाने के पक्ष में दलील दी।सर्वे के दौरान यहां शिवलिंग मिला तो वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा था कि ये एक फव्वारा है.. हिंदू पक्ष की तरफ से इसे सील करने की मांग की गई थी। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसका फैसला आज सुनाया जाएगा।
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