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हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, फैसले पर छात्राओं का विरोध

abhishek tyagi by abhishek tyagi
March 16, 2022
in बड़ी खबर
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नई दिल्ली। कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट होली की छुट्टी के बाद सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह इस मामले में होली के बाद सुनवाई की तारीख तय करेगा. दरअसल कल कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, जिसमें कोर्ट ने साफ किया कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब को इजाजत नहीं दी जा सकती है. अब कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कई छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

छात्राओं की तरफ से वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने मामला सोमवार को ही मामले के सुने जाने की मांग की. जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले की सुनवाई तारीख होली के बाद में तय की जाएगी।

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हाईकोर्ट ने दिया था फैसला 

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली उडुपी स्थित ‘गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज’ की मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग की याचिकाएं मंगलवार 15 मार्च को खारिज कर दीं और कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है. तीन जजों की बेंच ने कहा कि स्कूल की वर्दी का नियम एक उचित पाबंदी है और संवैधानिक रूप से स्वीकृत है, जिस पर छात्राएं आपत्ति नहीं उठा सकतीं. बता दें कि हिजाब विवाद को लेकर कुछ दिन पहले कर्नाटक में खूब बवाल हुआ था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम संगठन आमने-सामने थे. इसके बाद ये मामला हाईकोर्ट में गया।

वहीं याचिकाकर्ता छात्राओं ने हाईकोर्ट के आदेश को ‘असंवैधानिक’ करार दिया और कहा कि उनकी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी. उधर भारत की हर बात पर बिन मांगे अपनी प्रतिक्रया देने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘स्पष्ट तौर पर यह फैसला धार्मिक रीति-रिवाजों की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अक्षुण्ण रखने में विफल हुआ है और वह मानवाधिकार का अतिक्रमण करता है।

Tags: HC Verdict Due in Hijab Case NewsHijab Row Decision latest newsHijab Row Verdict ShortlyHijab Row: Decision TodayKarnataka HC verdict on hijab row today
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