Site icon News1India

2000 रुपये के नोट बंद, बैंक अकाउंट भी नहीं खुला, जानें कहां और कैसे बदल सकेंगे नोट?

रिजर्व बैंक ऑफ इंचिया ने एक बड़ा फैसला करते हुए आज 2000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का एलान कर दिया है। इसी के साथ ही देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने बैंकों को तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के नोट जारी ना करने का निर्देश दे दिया है। इसके अलावा 23 मई से 2000 रुपये के नोट वापस लेने का भी आदेश दे दिया है और इसके लिए बैंकों को स्पेशल विंडो अरेंज करनी होंगी। आरबीआई के फैसले के बाद ‘गुलाबी नोट’ बंद होने जा रहा है। आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट (Rs 2000) को अभी सर्कुलेशन से वापस लिया है। नोट की वैधता पहले की तरह की रहेगी। यानी आप 2000 रुपये के नोट को लेकर शॉपिंग कर सकते हैं, किसी से लेन-देन कर सकते हैं। 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर बना रहेगा।

अब सवाल ये है कि जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो क्या करेंगे? वो कहां जाकर नोट बदलेंगे? क्या सिर्फ अपने बैंक में ही मोट बदल सकेंगे? क्या नोट बदलने के लिए देना होगा कोई चार्ज? अगर 30 सितंबर की डेडलाइन तक नहीं बदल पाए तो क्या होगा?

 बैंक अकाउंट न होने पर क्या करें? 

RBI ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला किया है। आरबीआई ने लोगों को नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया है। लोग 23 मई से लेकर 30 सितंबर 2023 तक बैंक जाकर 2000 रुपये के नोट को बदल सकेंगे। कुछ लोगों के पास अपने बैंक अकाउंट नहीं है। ऐसे लोगों को क्या करना होगा? रिजर्व बैंक ने कहा कि 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट सर्कुलेशन में बने रहेंगे। जिनके पास इस समय 2000 रुपये के नोट हैं वो उसे खर्च कर सकेंगे। बैंको कोकहा गया है कि वो नोट जारी न करें। जिनके पास अपना बैंक अकाउंट नहीं है, वो देश के किसी भी ब्रांच में जाकर नोट बदलवा सकते हैं। जिनके पास अकाउंट नहीं है वो भी एक बार में 2000 रुपये के 10 नोट यानी 20 हजार रुपये बदला सकते हैं।

30 सितंबर के बाद क्या नोट रहने पर होगी कानूनी कार्रवाई

आपको बता दें कि केंद्रीय बैंक ने यह नहीं बाता है कि 30 सितंबर की समयसीमा खत्म होने के बाद लोगों के पास बचे रह गए। 2,000 रुपये के नोट की क्या स्तिति होगी। सूत्रों के मुताबिक, समयसीमा खत्म होने के बाद भी अगर लोगों के पास ये नोट मिलते है तो उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। यानी आपको घबराने की जरूरत नहीं है।

क्या देना होगा चार्ज

जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो भी आसानी से देश के किसी भी बैंक की शाखा में जाकर इपने नोट को बदलवा सकते हैं। 2 हजार के नोट बदलवाने के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बैंक ग्राहकों को ये सुविधा निशुल्क देंगे। बैंकों की ओर से ये सेवा पूरी तरह निशुल्क होगी। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा।

अगर बैंक लेने से मना करें तो करें ये काम

अगर बैंक नोट लेने से मना करता है तो आप इस चिज की शिकायत करवा सकते हैं। बैंक 2 हजार के नोट लेने से इंकार करता है तो व्यक्ति पहले बैंक प्रबंधन को शिकायत कर सकता है। 30 दिन के भीतर अगर बैंक की ओर से जवाब नहीं मिलता है तो रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के तहत RBI की शिकायत प्रबंधन पोर्टल cms.rbi.org.in पर शिकायत कर सकते हैं।

Exit mobile version