दिल्ली आबकारी मामले में ईडी ने बुधवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री व आप नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवन्यू कोर्ट में पेश किया। वहीं 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने दोबारा से मनीष सिसोदिया की रिमांड नहीं मांगी। इसी के मद्देनजर, राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साथ ही मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने गीता समेत अन्य किताबें ले जाने की अनुमति दी है।
कोर्ट ने जारी किया ईडी को नोटिस
बता दें कि इससे पहले, 21 मार्च को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन मामले में जमानत के लिए अदालत का रुख किया, जिस पर अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय से उसका रुख जानना चाहा। विशेष न्यायाधीए एम.के.नागपाल ने ईडी को नोटिस जारी कर 25 मार्च तक जवाब देने का निर्देश दिया। वहीं अदालत ने 17 मार्च को आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया की ईडी हिरासतपांच दन बढ़ाकर 22 मार्च तक कर दी थी। ईडी ने सिसोदिया को नौ मार्च को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था। उन्हें 2021-2022 की दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यानवयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।