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Maharashtra: संजय राउत के खिलाफ मुंबई की अदालत ने जारी किया वारंट !

महाराष्ट्र: भाजपा के पूर्व सांसद Kirit Somaiya की पत्नी मेधा सोमैया के द्वारा दायर मानहानि शिकायत के सिलसिले में पेश ना होने के बाद मुंबई की एक अदालत ने शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है और 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। बता दें कि सेवरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पिछले महीने राउत के खिलाफ समन जारी कर उन्हें 4 जुलाई को पेश होने को कहा था। वहीं, सोमवार को न तो राउत और न ही उनके वकील अदालत में मौजूद थे, मेधा सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि राउत के पेश नहीं होने के चलते ही हमने उसके खिलाफ वारंट जारी करने के लिए एक आवेदन किया, जिसे अदालत ने अनुमति दी। अदालत ने बाद में मामले को स्थगित कर दिया और इसे 18 जुलाई को सुनवाई के लिए रखा है।


मजिस्ट्रेट ने समन जारी करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर पेश किए गए दस्तावेजों और वीडियो क्लिप से पता चलता है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता (मेधा) के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया, ताकि इसे जनता द्वारा बड़े पैमाने पर देखा जा सके और लोगों द्वारा समाचार पत्रों में पढ़ा जा सके। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने यह भी साबित कर दिया था कि आरोपी संजय राउत ने जो शब्द कहे थे, उससे शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी।


मेधा सोमैया ने अधिवक्ता गुप्ता और लक्ष्मण कनाल के माध्यम से दायर अपनी शिकायत में दावा किया कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए निराधार और पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए।

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