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PAFF Ban: टारगेट किलिंग को रोकने के लिए केंद्र का एक और बड़ा कदम, TRF के बाद PAFF पर लगाया Ban

भारत सरकार ने पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट (PAFF) को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी की, जिसके मुताबिक, गैरकानूनी गतिविधिय अधिनियम, 1967 के तहत इस संगठन को बैन किया गया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के रहने वाले अरबाज अहमद मीर को आतंकवादी घोषित कर दिया है। ये फिलहाल पाकिस्तान में रह रहा है और लश्कर-ए-तैयबा के साथ आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। सरकार ने टीआरएफ को UAPA के प्रावधानों के तहत आतंकी संगठन घोषित करने के साथ ही इस पर बैन लगा दिया है। वहीं गृह मंत्रालय ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार की ओर से आतंकी संगठन घोषित किया गया टीआरएफ साल 2019 में अस्तित्व में आया था।

TRF सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा भड़काने की कोशिश

गृह मंत्रालय के मुताबिक TRF युवाओं को ऑनलाइन भर्ती कर आतंकी गतिविधियों में शामिल कर रहा है। गृह मंत्रालय की ओर से ये भी कहा गया है कि सीमापुर से घुसपैठ और हथियारों, ड्रग्स की तस्करी में बी टीआरएफ शामिल है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को ये भी कहा कि TRF सोशल मीडिया के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने की भी कोशिश कर रहा है। TRF के सदस्यों और कई सहयोगियों के खिलाफ सुरक्षाबलों के साथ ही जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों की हत्या की योजना बनाने से संबंधित मामले भी दर्ज हैं।

हमले से संबंधित कई मामलों में इस संगठन का नाम आया

TRF पर बैन लगाने का ऐलान करते हुए गृह मंत्रालय ने ये भी कहा है कि सुरक्षाबलों और आम नागरिकों पर हमले से संबंधित कई मामलों में इस संगठन का नाम आया है। गृह मंत्रालय ने TRF को देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए घातक बताया है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के कई मामलों में TRF का नाम सामने आता रहा है।

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