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सईद हाफिज को मिली 31 साल की सजा, बेटे तल्हा सईद आतंकी घोषित

सईद हाफिज को मिली 31 साल की सजा, बेटे तल्हा सईद आतंकी घोषित

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुख्यात आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के बेटे तल्हा सईद को यूएपीए एक्ट के तहत आतंकवादी घोषित किया है. तल्हा सईद इस समय लश्कर-ए-तैयबा की मौलवी विंग का प्रमुख है. बता दें कि हाफिज मोहम्मद सईद को पाकिस्तान की एक कोर्ट ने 1 दिन पहले ही 31 साल की सजा सुनाई है. हाफिज सईद पर अमेरिका ने भी करोड़ों रुपये का इनाम घोषित कर रखा है. उसे अमेरिका में साल 2008 में हुए आतंकवादी हमलों के लिए दोषी माना जाता है।

फंडिंग के साथ ही जिहाद के लिए देता है ट्रेनिंग  

केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय को सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने जांच के बाद यह सूचना मिली कि तल्हा सईद कुख्यात आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रशिक्षण केंद्रों में जाता है और वहां तकरीरें करके वह भारत के खिलाफ जिहाद करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देता है. इसके अलावा भारत में जिहाद करने के लिए वह फंडिंग और लोगों को बरगला कर भर्तियां भी करता है. उसके कई वीडियो भी सामने आ चुके हैं, जिनमें वह भारत विरोधी बातें करते हुए और इंडिया पर आतंकी हमलों की बात कहता हुआ दिखाई दिया है. साल 2017 में भी उसका एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह तकरीरें करते हुए लोगों से कह रहा है कि जम्मू-कश्मीर में जिहाद होकर रहेगा।

केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रवीण वशिष्ठ के हस्ताक्षर के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है. इसमें तल्हा हाफिज सईद को आतंकवादी करार दिया गया है. तल्हा सईद फिलहाल लश्कर-ए-तैयबा की मौलवी विंग का प्रमुख है. माना जा रहा है कि पिता के कथित तौर पर जेल जाने के बाद वह इस आतंकवादी संगठन की अन्य शाखाएं भी संभाल सकता है. तल्हा को 26/11 हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है।

आखिरी बार पिछले साल सार्वजनिक रूप से दिखा था

अभी तक की जानकारी के मुताबिक, तल्हा को सार्वजनिक तौर पर पिछले साल तब देखा गया था जब उसके पिता हाफिज सईद के घर के पास धमाका हुआ था और वह इस धमाके में घायल लोगों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचा था. फिलहाल तन्हा हाफिज सईद पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस नोटिफिकेशन से आतंकवादी संगठन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं क्योंकि इसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ की इंटरपोल शाखा उसके खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकती है।

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