महोबा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही हैं। जहां महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नगर पंचायत करबई के ईओ समेत तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस मामले को लेकर कोई भी मुकदमा दर्ज नहींं किया है।
वहीं कस्बा कबरई की एक मोहल्ला निवासी महिला 30 जनवरी 2023 को कबरई नगर पंचायत गई थी। जहां नगर पंचायत ईओ से मिली। जिन्होंने आवास योजना का लाभ दिए जाने का भरोसा दिया था। महिला का आरोप है कि नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने उसे महोबा छोड़ने की बात कही। रास्ते में उसे एक फॉर्म हाउस में ले गए। जहां ईओ समेत तीन लोगों ने दुष्कर्म किया। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। थाने में तहरीर देने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। तब पीड़िता ने न्यायालय में 156 के तहत प्रार्थना पत्र दिया। जिसके आधार पर न्यायालय ने 15 मार्च को थाना पुलिस को तीन दिन के अंदर मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए लेकिन अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी।
उधप, नगर पंचायत के ईओ वेद प्रकाश का कहना है कि महिला घटना की तिथि 30 जनवरी बता रही है। जबकि उस दिन विधान परिषद सदस्य पद के निर्वाचन के लिए नगर पंचायत कार्यालय को पोलिंग बूथ बनाया गया था। जिससे कार्यालय बंद था। वहीं जिले के सभी उच्चाधिकारी नगर पंचायत कार्यालय में मौजूद थे। महिला द्वारा साजिश के तहत आरोप लगाए गए हैं। जो पूरी तरह से झूठे व निराधार हैं। वहीं, थानाध्यक्ष कबरई वीरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि उन्हें अभी तक इस तरह का कोई आदेश नहीं मिला है।