Site icon News1India

Rapido Bike Taxi: बॉम्बे हाई कोर्ट से Rapido को लगा बड़ा झटका, तत्काल सभी सेवाएं बंद करने का दिया निर्देश, जानें क्या है पूरा मामला

बाइक टैक्सी सर्विस चलाने वाली कंपनी रेपिडो को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दें कि हाई कोर्ट ने पुणे में कंपनी को अपनी सभी सेवाएं तत्काल रोकने के आदेश दे दिए है। वहीं कोर्ट ने कहा कि बाइक टैक्सी के साथ ही कंपनी के रिक्शा, डिलीवरी सर्वीस भी बिना लाइसेंस के हैं। दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार दोपहर 1 जनवरी से कंपनी को सभी सेवाएं रोकने का निर्देश दिया।

20 जनवरी तक Rapido कंपनी की सेवाएं बंद

बता दें कि हाई कोर्ट के बाद कंपनी 20 जनवरी तक पूरे राज्य में सभी सेवाएं बंद करने को तैयार हो गई है। इस मामले में अगले शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी। रेपिडो ने 16 मार्च 2022 को पुणे RTO में लाइसेंस के लिए आर्जी डाली थी, जिसे परिवहन विभाग ने खारिज कर दिया था। इसके साथ ही परिवहन विभाग ने लोगों से रेपिडो का एप और इसकी सेवाओं का इस्तेमाल न करने की अपील भी की थी। इसके बाद रेपिडो ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने 29 नवम्बर 2022 को विभाग से अनुमति पर दोबारा विचार करने को कहा था। 21 दिसम्बर 2022 को आरटीओ की बैठक में इसे दोबारा खारिज कर दिया। इसमें कहा गया कि राज्य में बाइक टैक्सी को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है।

वहीं दोबारा आवेदन खारिज होने के बाद रेपिडो ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को हाई कोर्ट ने बाइक टैक्सी को लेकर निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि उसने बाइक टैक्सी को लेकर स्वतंत्र समिति बनाई है। समित जल्द ही इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प3सतुत करेगी। तब तक राज्य सरकार इस सेवा को त्तकाल बंद करने की मांग करती है।

Exit mobile version